बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. ने गुजरात में थेमिस बायोसिन में पारिवारिक न्यास अधिग्रहण के लिए छूट दी
यह आदेश विविधमार्ग ट्रस्ट को गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड में शेयरों के प्रस्तावित अधिग्रहण और मतदान अधिकारों के संबंध में एस. ई. बी. आई. के अधिग्रहण विनियमों के विशिष्ट प्रावधानों से छूट देता है।
अधिग्रहण में प्रमोटर होल्डिंग्स का पुनर्गठन शामिल है जहां शेयरों को एक पारिवारिक ट्रस्ट को हस्तांतरित किया जाता है।
यह किसकी चिंता करता हैः गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड (टारगेट कंपनी), विविधमार्गी ट्रस्ट (प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता), श्री दिनेश शांतिलाल पटेल (सेटलर/ट्रस्टी), फार्मास्युटिकल बिजनेस ग्रुप (इंडिया) लिमिटेड (पी. बी. जी. एल.), थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड (टी. एम. एल.) और जयश्री डी. पटेल, सचिन दिनेश पटेल और रीना एस. पटेल सहित अन्य सूचीबद्ध प्रवर्तक।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 11 के तहत छूट प्रदान की।
- यह छूट विविधमार्ग ट्रस्ट द्वारा टारगेट कंपनी में शेयरों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अधिग्रहण और मतदान के अधिकारों पर लागू होती है।
- प्रस्तावित लेन-देन में लक्षित कंपनी के लगभग 0.61% शेयरों का सीधे ट्रस्ट को हस्तांतरण और अप्रत्यक्ष रूप से PBGL (47.02 TC का%) और TML (23.19 TC का%) पर नियंत्रण का अधिग्रहण शामिल है।
- विविधमार्गी न्यास भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत स्थापित एक अपरिवर्तनीय, विवेकाधीन, निजी न्यास है।
- आदेश में कहा गया है कि प्रस्तावित अधिग्रहण के परिणामस्वरूप लक्षित कंपनी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं होगा।
दस्तावेज़ में भी
- अधिग्रहण को एक पारिवारिक न्यास व्यवस्था के रूप में संरचित किया गया है जहां प्रवर्तक (श्री दिनेश शांतिलाल पटेल और उनके रिश्तेदारों सहित) अपनी हिस्सेदारी न्यास को हस्तांतरित करते हैं।
- टारगेट कंपनी के शेयर बी. एस. ई. लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों में सूचीबद्ध हैं।
- आदेश में 3 सितंबर, 2025 के एक संशोधित आवेदन का उल्लेख किया गया है, जिसमें शेयरधारिता पैटर्न और चुकता पूंजी विवरण को सही किया गया है।
यह कैसे लिखा गया?
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
नियामक आदेश · संदर्भ. डब्ल्यू. टी. एम./के. सी. वी./सी. एफ. डी./24/2025-26 · 26 फरवरी 2026
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