बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. ने आदेश में सुधार किया, वीर कृपा संस्थाओं और राजेश शाह के बीच साझा मोबाइल नंबर का खुलासा किया
यह मेसर्स वीरकृपा ज्वैलर्स लिमिटेड से संबंधित 29 मई, 2026 के एस. ई. बी. आई. के पिछले आदेश का शुद्धिकरण (सुधार) है।
यह एक शीर्षक को सही करता है और सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 9 और सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 10 की व्यावसायिक गतिविधियों और कनेक्शन के संबंध में एक विशिष्ट पैराग्राफ को अपडेट करता है।
यह किसकी चिंता करता हैः मेसर्स वीर कृपा ज्वेलर्स लिमिटेड, नोटिस नंबर 9, नोटिस नंबर 10, और श्री राजेश शाह (नोटिस नंबर 9 के निदेशक)।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- मूल आदेश के पृष्ठ 99 पर दिए गए शीर्षक को'VII. SEBI अधिनियम की धारा 15J के तहत निष्कर्ष और कारक'में संशोधित करता है।
- यह स्पष्ट करता है कि सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 9 के व्यवसाय में डिजिटल विपणन, शेयर बाजार सलाह और आई. पी. ओ. विपणन शामिल हैं।
- इसमें कहा गया है कि सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 9 के व्यापार/डीमैट खातों से जुड़ा मोबाइल नंबर श्री राजेश शाह का है।
- ध्यान दें कि इसी मोबाइल नंबर का उपयोग दलाल मार्फातिया स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्रमोदकुमार जैन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, रेड रिबन स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड और भंसाली वैल्यू क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के नोटिसी नंबर 10 के खातों के लिए किया गया था।
- इसमें कहा गया है कि नोटिस नंबर 10 नोटिस नंबर 9 के संस्थापक निदेशक श्री राजेश शाह से जुड़ा हुआ है।
दस्तावेज़ में भी
- यह दस्तावेज़ एक मौजूदा आदेश का सुधार है, न कि एक नई प्रवर्तन कार्रवाई।
- सुधार एक साझा मोबाइल नंबर और दो संस्थाओं (नोटिसी नंबर 9 और नोटिसी नंबर 10) और श्री राजेश शाह के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · 2 जून 2026
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