बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. ने अपंजीकृत निवेश सलाहकार सेवाओं के लिए स्टार्क इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया
यह एस. ई. बी. आई. द्वारा उन आरोपों के संबंध में एक अंतरिम आदेश है कि स्टार्क इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्कब्लू वेंचर्स एल. एल. पी. और संबद्ध व्यक्तियों ने आवश्यक एस. ई. बी. आई. पंजीकरण के बिना निवेश सलाहकार और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान कीं।
यह किसकी चिंता करता हैः सुरभी चौहान, जाहिन इस्माइल जेसानी, स्टार्क इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्कब्लू वेंचर्स एलएलपी और शकुंतला दवेंद्र सिंह।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. को अपंजीकृत निवेश सलाहकार (यू. आई. ए.) और अपंजीकृत पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (यू. पी. एम. एस.) पर आरोप लगाते हुए 16 अनूठी शिकायतें मिलीं।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि संस्थाओं ने स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल, एल्गोरिदम-आधारित व्यापार और सुनिश्चित नकारात्मक सुरक्षा का उपयोग करने का दावा करके निवेश का अनुरोध किया।
- एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि निवेशकों को स्टार्कब्लू वेंचर्स एल. एल. पी. में भागीदार बनाया गया था, जिसमें निर्दिष्ट भागीदारों (सुरभी चौहान और जाहिन इस्माइल जेसानी) द्वारा प्रबंधित एक सामान्य कोष में धन एकत्र किया गया था।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि निवेशकों को पंजीकृत दलालों (जैसे, आई. आई. एफ. एल., जेरोधा) के साथ व्यापार खाते खोलने के लिए प्रेरित किया गया था और फिर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड और ओ. टी. पी. को संस्थाओं के साथ साझा किया।
- यह आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1), 11 (4), 11बी (1) और 11डी के तहत जारी किया गया है।
- इस आदेश को'पूर्व-पक्षीय अंतरिम आदेश'के रूप में नामित किया गया है।
दस्तावेज़ में भी
- आदेश अंतरिम और एकतरफा है, जिसका अर्थ है कि यह अंतिम निर्णय के बजाय प्रवर्तन प्रक्रिया में एक प्रारंभिक कदम है।
- एस. ई. बी. आई. ने कहा कि संस्थाओं ने सी. एफ. ए., सी. एफ. टी. और एम. बी. ए. सहित 50 से अधिक वर्षों के संचयी अनुभव और योग्यताओं के साथ एक टीम के रूप में खुद का विपणन किया।
- ये गतिविधियाँ कथित तौर पर सितंबर 2020 में यू. आई. ए. सेवाओं के लिए ग्राहकों को शामिल करने के साथ शुरू हुईं, जिसके बाद फरवरी 2022 में स्टार्कब्लू वेंचर्स एल. एल. पी. को शामिल किया गया।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · संदर्भ. डब्ल्यू. टी. एम./ए. एस./डब्ल्यू. आर. ओ./डब्ल्यू. आर. ओ.-डी. आई. वी.-3/32505/2026-27 · 24 जुलाई 2026
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