Friday, 30 October 2026 कौन ज़िम्मेदार?
कौन ज़िम्मेदार?KaunZimmedar

हर कहानी एक वास्तविक सरकारी दस्तावेज है।

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बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

एस. ई. बी. आई. ने गैर-अनुमोदित शेयरधारक पुनर्वर्गीकरण के लिए इंटीग्रा स्विचगियर पर फैसला सुनाया

यह आदेश इंटीग्रा स्विचगियर लिमिटेड और इसके प्रवर्तकों द्वारा एस. ई. बी. आई. को सूचीबद्ध करने और अधिग्रहण नियमों के कथित उल्लंघन को संबोधित करता है, विशेष रूप से गलत शेयरधारिता वर्गीकरण और उचित पुनर्वर्गीकरण का पालन करने में विफलता से संबंधित है।

यह आदेश विशेष रूप से गलत शेयरधारिता वर्गीकरण और स्टॉक एक्सचेंज के साथ उचित पुनर्वर्गीकरण प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता से संबंधित इंटीग्रा स्विचगियर लिमिटेड और इसके प्रवर्तकों द्वारा एस. ई. बी. आई. सूचीबद्धता और अधिग्रहण नियमों के कथित उल्लंघन को संबोधित करता है।

यह किसकी चिंता करता हैः इंटीग्रा स्विचगियर लिमिटेड, मयूरभाई जमनादास वोरा, दीपक जमनादास वोरा, पंकज जमनादास वोरा, दीपक जमनादास वोरा एच. यू. एफ., मयूर जमनादास वोरा एच. यू. एफ., अनुजा मयूर वोरा, प्रतिभा दीपक वोरा, जैराज दीपक वोरा, मयूरी पंकज वोरा, वरंगी दीपक वोरा, हर्ष मयूर वोरा, आशका संकेत वडालिया, बिमल स्विचगियर प्राइवेट लिमिटेड, जरना नागेश ध्रुव, अश्ना मयूर वोरा, अतीत अभय वोरा

SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया

  • स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल गलत शेयरधारिता पैटर्न के संबंध में एल. ओ. डी. आर. विनियमों का कथित उल्लंघन।
  • प्रवर्तक और सार्वजनिक श्रेणियों के बीच शेयरधारकों (अभय वोरा, आशका वडालिया, जरना ध्रुव, हरेश और हीना शाह) के पुनर्वर्गीकरण के लिए बीएसई की मंजूरी प्राप्त करने में कथित विफलता।
  • इन पुनर्वर्गीकरणों से संबंधित भौतिक घटनाओं का कथित गैर-प्रकटीकरण।
  • प्रवर्तकों द्वारा एस. ए. एस. टी. विनियमों का कथित उल्लंघन।
  • एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 15-I के तहत शुरू की गई कार्यवाही।
  • सुनवाई 2026 में आयोजित की गई थी, जिसमें अंतिम सुनवाई अगस्त 2026 तक स्थगित कर दी गई थी।

दस्तावेज़ में भी

  • ये मुद्दे 2024 के अधिग्रहण प्रस्ताव की जांच के दौरान देखे गए ऐतिहासिक शेयरधारिता वर्गीकरण (2000-2016 से संबंधित) से उत्पन्न होते हैं।
  • एस. ई. बी. आई. ने कहा कि बी. एस. ई. ने पुष्टि की है कि उसे हरेश और हीना शाह सहित कई व्यक्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण आवेदन प्राप्त या अनुमोदित नहीं हुए हैं।
  • कंपनी ने जुलाई 2020 में परिचालन बंद कर दिया, लेकिन उल्लंघन इस अवधि से पहले और बाद में की गई फाइलिंग से संबंधित है।

यह कैसे लिखा गया?

हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।

आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।

वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।

इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।

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मूल दस्तावेज़

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश

विनियामक आदेश · संदर्भ आदेश/एमएस/एसएम/2026-27/32799-32815 · 30 अक्टूबर 2026

आदेश 30 अक्टूबर 2026 · 1.1 एमबी दस्तावेज़ खोलें sebi.gov.in पर
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चर्चा

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