अदालतें सुप्रीम कोर्ट
एस. आई. टी. ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, अयोध्या मंदिर से 105 अनधिकृत नोट हटाए गए
यह मामला अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और प्रसाद को अनधिकृत रूप से हटाने और दुरुपयोग के आरोपों की जांच से संबंधित है।
उच्चतम न्यायालय ने इस आपराधिक जांच की प्रगति के संबंध में विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा की।
यह किसकी चिंता करता हैः याचिकाकर्ताः अजय कुमार राय और अन्य; उत्तरदाताः श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और अन्य; पीठः माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री जोयमाल्या बागची, माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति वी. मोहना।
अदालत ने क्या फैसला दिया
- अदालत ने 16.09.2026 पर दायर एस. आई. टी. की स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान दिया।
- अदालत ने कहा कि सीसीटीवी जांच में गिनती कक्ष से अनधिकृत रूप से मुद्रा हटाने या छिपाने के 105 उदाहरणों का पता चला है।
- अदालत ने कहा कि जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है और एस. आई. टी. 25.09.2026 पर या उससे पहले आरोप पत्र दायर करने का इरादा रखती है।
- अदालत ने निर्देश दिया कि आरोप पत्र की एक प्रति दायर होने के बाद अदालत को प्रदान की जाए।
- अदालत ने मामले को आगे के विचार के लिए 02.11.2026 पर सूचीबद्ध किया।
दस्तावेज़ में भी
- एस. आई. टी. ने बताया कि 173 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर में संग्रहीत 803 मूल्यवान वस्तुओं के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं दिखाई दी।
- अदालत ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि आरोप पत्र की समीक्षा करते समय कोई भी आदेश अधिकार क्षेत्र की अदालत के अधिकार को प्रभावित न करे।
यह कैसे लिखा गया?
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मूल दस्तावेज़
भारत का सर्वोच्च न्यायालय-आदेश और निर्णय
अदालत का आदेश रेफ. डब्ल्यू. पी. (सी) 790/2026; अजय कुमार राय और एक अन्य बनाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 22 सितंबर 2026
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