कौन ज़िम्मेदार? कौन ज़िमेदार
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सुप्रीम कोर्ट ने छात्र आंदोलन हिंसा की एस. आई. टी. जांच का आदेश दिया, बिना किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया

SC बंद कर दिया 2026
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यह मामला किस बारे में है?

इस मामले में जंतर मंतर, नई दिल्ली और अन्य राज्यों में छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिकाएं शामिल हैं, जिसमें पुलिस पर ज्यादतियों और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

यह किसकी चिंता है?

याचिकाकर्ताः शैलेंद्र मणि त्रिपाठी; उत्तरदाताः भारत संघ और ओ. आर. एस.; पीठः मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ति वी. मोहना

अदालत ने क्या आदेश दिया

  • छात्र आंदोलन हिंसा की एस. आई. टी. जांच के आदेश
  • बिना किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करें
  • सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी-कैमरा फुटेज को सुरक्षित रखें।
  • प्रदर्शनकारियों की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा न करें।
  • प्रदर्शनकारियों का विवरण प्रकाशित न करें
  • 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आपराधिक पृष्ठभूमि के बिना रिहा करें।
  • आपराधिक पृष्ठभूमि के बिना छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय नहीं
  • आगे की सुनवाई के लिए 03.08.2026 पर पोस्ट करें

ध्यान देने योग्य बिंदु

  • अंतरिम निर्देश जारी
  • आपराधिक पृष्ठभूमि के बिना छात्रों को रिहा करने का आदेश
  • अगली सुनवाई की तारीखः 03.08.2026
स्रोत निकायभारत का सर्वोच्च न्यायालय-आदेश और निर्णय
संदर्भ संख्याशैलेंद्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ और अन्य. डायरी संख्या 44078/2026 (और संबंधित मामले)
स्थितिबंद कर दिया (खंडः आदेश)
वर्ष2026
समापन तिथि
दस्तावेज़1

पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु

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दस्तावेज़

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आदेश 2026-07-28 supreme-court-to-order-sit-probe-into-student-protest-violen.pdf
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