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SEBI विनियामक आदेश
सुंगोल्ड कैपिटल लिमिटेडक मामलामे आदेश
सादा-भाषाक सारांश (ए. आई. द्वारा उत्पन्न) - जल्दी पढ़ू जाहि सँ अहाँकेँ पूरा पी. डी. एफ. नहि खोलय पड़त। त्रुटि भऽ सकैत अछि; नीचाँ देल गेल मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
ई आदेश कोना अछि?
ई आदेश सुंगोल्ड कैपिटल लिमिटेडसँ सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति विनियमसभक उल्लंघनकेँ संबोधित करैत अछि, विशेष रूपसँ 2007मे शेयर प्राप्त करैत समय खुला प्रस्ताव देबामे विफलता के सम्बन्धमे।
ई कोना चिन्ता करैत अछि?
श्री राजीव आर. कोटिया, श्रीमती शिल्पा अमित कोटिया, श्रीमती श्वेता धवल कोटिया, श्री धवल रमेश कोटिया, श्री रवि राजीव कोटिया
की भेटल वा निर्देशित कयल गेल छल
- एस. ए. एस. टी. विनियम 1997क विनियम 10 आ 11 (1) क उल्लंघन भेल अछि।
- नोटिस देने वालों पर 21 लाख रुपये का जुर्माना
- एस. ए. एस. टी. विनियम 1997क विनियम 44 (ए) आ (जी) क अधीन निर्देश
- 0.23% शेयरसँ निवेशक संरक्षण कोषमे आयक अंतरण
- विनियमन 44 (ई) क अधीन बहिष्करण निर्देशित नहि अछि।
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/AN/IVD/ID5/31713/2025-26 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (खण्डः आदेश) |
| वर्ष। | 2025 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
स्वतः उत्पन्न, तटस्थ अवलोकन। सार्वजनिक दस्तावेजसँ स्वतः उत्पन्न भेल। त्रुटि भऽ सकैत अछि। कानूनी या वित्तीय सलाह नहि। सँबद्ध मूल दस्तावेजक विरुद्ध हमेशा सत्यापित करू। कौनजिमेदार एकटा मंच अछि, प्राधिकरण नहि।
एहि दस्तावेज लेल कोनो स्वचालित अवलोकन नहि अछि। नीचाँ देल गेल दस्तावेजकेँ सीधा पढ़ू।
दस्तावेजसभ
मूल सरकारी पी. डी. एफ. आधिकारिक स्रोत अछि-नीचाँ देखायल गेल अछि, अथवा एकरा एकटा नव टैबमे पूर्ण-स्क्रीन खोलू।
आदेश।
2025-10-08
1759940402368_1.pdf
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