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SEBI विनियामक आदेश
फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेडक मामलामे अन्तिम आदेश
सादा-भाषाक सारांश (ए. आई. द्वारा उत्पन्न) - जल्दी पढ़ू जाहि सँ अहाँकेँ पूरा पी. डी. एफ. नहि खोलय पड़त। त्रुटि भऽ सकैत अछि; नीचाँ देल गेल मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
ई आदेश कोना अछि?
एस. ई. बी. आइ. फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.) के खिलाफ मर्चेंट बैंकर नियमों के उल्लंघन के लेल अंतिम आदेश जारी केलक, जाहिमे आवश्यक निवल मूल्य बनाए रखबामे विफल रहबाक, अनधिकृत व्यवसाय मे संलग्न रहबाक, आ गलत जानकारी जमा करय शामिल छैक।
ई कोना चिन्ता करैत अछि?
फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड
की भेटल वा निर्देशित कयल गेल छल
- एमबी विनियमक अन्तर्गत ₹5 करोड़क निवल मूल्यक आवश्यकताक उल्लंघन कयल गेल।
- प्रतिभूति बजारक अतिरिक्त अन्य व्यवसायमे संलग्न।
- 20 गुना निवल मूल्यसँ बेसी बीमाकर्ता दायित्वसँ परे
- बीमाक लेल स्वीकृत सार्वजनिक जमा
- एस. ई. बी. आइ. केँ गलत/भ्रामक जानकारी देल गेल।
- अगिला आदेश धरि नव जनादेश लेबासँ वर्जित
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/AS/CFD/CFD-SEC-4/31729/2025-26 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (खण्डः आदेश) |
| वर्ष। | 2025 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
स्वतः उत्पन्न, तटस्थ अवलोकन। सार्वजनिक दस्तावेजसँ स्वतः उत्पन्न भेल। त्रुटि भऽ सकैत अछि। कानूनी या वित्तीय सलाह नहि। सँबद्ध मूल दस्तावेजक विरुद्ध हमेशा सत्यापित करू। कौनजिमेदार एकटा मंच अछि, प्राधिकरण नहि।
एहि दस्तावेज लेल कोनो स्वचालित अवलोकन नहि अछि। नीचाँ देल गेल दस्तावेजकेँ सीधा पढ़ू।
दस्तावेजसभ
मूल सरकारी पी. डी. एफ. आधिकारिक स्रोत अछि-नीचाँ देखायल गेल अछि, अथवा एकरा एकटा नव टैबमे पूर्ण-स्क्रीन खोलू।
आदेश।
2025-10-23
1761213903038_2.pdf
एहि दस्तावेज़केँ देखबाक लेल ऊपर "पीडीएफ खोलू" पर दबाउ।
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