2016क संशोधनक अन्तर्गत केन्द्र सरकार बेनामी सम्पत्ति जब्त करत।
ई दस्तावेज बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 अछि, जे भारतीय संसद द्वारा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988मे संशोधन करबाक लेल अधिनियमित कयल गेल अछि। ई नागरिकसभक लेल महत्वपूर्ण अछि कारण ई बेनामी लेनदेनकेँ प्रतिबंधित करैत अछि आ बेनामी सम्पत्तिकेँ जब्त करबाक प्रावधान करैत अछि।
जनता, विशेष रूप सँ बेनामी लेनदेन या बेनामी संपत्ति रखने मे शामिल व्यक्ति।
- बेनामी लेनदेन पर रोक लगयबाक लेल बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988मे संशोधन कयल गेल अछि।
- बेनामी लेनदेनक अधीन सम्पत्ति केन्द्र सरकार द्वारा ज़ब्त कयल जा सकैत अछि।
- बेनामीदार बेनामी सम्पत्तिकेँ लाभप्रद मालिक वा ओकर पक्षसँ काज करैवला कोनो अन्य व्यक्तिकेँ पुनः हस्तांतरित नहि करत।
- प्रावधानक उल्लंघन करैत सम्पत्तिकेँ पुनः हस्तान्तरणकेँ अमान्य मानल जायत।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | जखन कानून ठीक भऽ जाइत अछि मुदा फाइल बन्द रहि जाइत अछिः मंजुलाक बाद बेनामी जब्त |
| स्रोत निकाय | प्रेस द्वारा सार्वजनिक कयल गेल सरकारी दस्तावेज |
| संदर्भ संख्या | 43एफ584सीएई3839387 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (संसद) |
| वर्ष। | — |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |