विधेयक चंडीगढ़ चिकित्सा संस्थानकेँ दन्त चिकित्सा आ नर्सिंगक डिग्री प्रदान करबाक शक्तिक विस्तार करैत अछि।
ई विधेयक स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा आ अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़केँ शासित करैवला 1966क अधिनियममे संशोधन करैत अछि, जाहि सँ संस्थानकेँ दन्त चिकित्सा आ नर्सिंग डिग्री आ डिप्लोमा प्रदान करबाक स्पष्ट अनुमति भेटैत अछि। ई सुनिश्चित करैत अछि जे ई नव योग्यता दन्त चिकित्सक आ नर्सक लेल प्रासंगिक राष्ट्रीय अधिनियमक अन्तर्गत कानूनी रूपसँ मान्यता प्राप्त अछि।
स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा आ अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़; एहि संस्थानसँ दन्त चिकित्सा या नर्सिंग योग्यता प्राप्त करबाक इच्छुक छात्र या पेशेवर; आ दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948, आ भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947क अन्तर्गत नियामक निकाय।
- संस्थानकेँ चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आ नर्सिंग डिग्री, डिप्लोमा, आ अन्य शैक्षणिक सम्मान प्रदान करबाक शक्ति प्रदान करबाक लेल 1966 अधिनियमक धारा 23केँ प्रतिस्थापित करैत अछि।
- दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत दन्त योग्यता आ भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के तहत नर्सिंग योग्यता को मान्यता देने के लिए 1966 अधिनियम की धारा 24 को प्रतिस्थापित करे।
- ई मानैत अछि जे संस्थान द्वारा देल गेल दन्त चिकित्सा आ नर्सिंग योग्यता संबंधित अधिनियमक अनुसूचीमे शामिल कयल जाय।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा आ अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008 |
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | LIV |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (बिल) |
| वर्ष। | 2008 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 2 |