विधेयकमे रेलवे सम्पत्तिक चोरी, गबनकेँ दंडनीय अपराधक रूपमे जोड़ल गेल अछि।
ई विधेयक रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966मे संशोधन करैत अछि, जाहिमे रेलवे संपत्तिक चोरी आ बेईमान दुरुपयोगकेँ स्पष्ट रूपसँ दंडनीय अपराधक रूपमे सम्मिलित कयल गेल अछि। ई एहन अपराधमे सहयोग अथवा षड्यंत्रकारीकेँ सजा देबाक दायरा सेहो बढ़बैत अछि आ जाँच अधिकारीसभकेँ गिरफ्तारीक बाद नहि, अपितु कोनो अपराधक जानकारी प्राप्त कयलाक बाद जाँच शुरू करबाक अनुमति दैत अछि।
एहन व्यक्ति जे रेलवे सम्पत्तिक चोरी, दुरुपयोग, या गैरकानूनी रूप सँ स्वामित्व करैत अछि; भूमि/भवनक मालिक या अधिभोगकर्ता जे एहन अपराधमे मिली-जुली करैत अछि; आ एहन व्यक्ति जे एहि अपराधकेँ करबाक लेल उकसबैत अछि या षड्यंत्र करैत अछि।
- भारतीय दंड संहिताक सन्दर्भमे एहि शर्तसभकेँ परिभाषित करैत रेलवे सम्पत्तिक'चोरी'आ'बेईमान दुरुपयोग'केँ स्पष्ट रूपसँ दंडित करबाक लेल धारा 3मे संशोधन कयल गेल अछि।
- एहि अधिनियमक अन्तर्गत कोनो अपराधमे'प्रोत्साहन या षड्यंत्र'करयवला कोनो व्यक्ति केँ दंडित करबाक लेल धारा 4मे संशोधन कयल गेल अछि, एकर अतिरिक्त एहन अपराधमे मिलीभुगत करयवला मालिक या अधिभोगीक सेहो।
- धारा 8मे संशोधन कयल गेल अछि जाहि सँ रेलवे सुरक्षा बलक अधिकारीकेँ अपराध करबाक जानकारी प्राप्त होयबा पर जाँच आगू बढ़बाक अनुमति भेटैत अछि, न कि केवल जखन कोनो व्यक्तिकेँ गिरफ्तार कयल जाइत अछि।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) संशोधन विधेयक, 2012 |
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | LXIX |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (बिल) |
| वर्ष। | 2008 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 2 |