उच्च शिक्षा विधेयकमे कृषि संस्थानकेँ एकर दायरेसँ बाहर राखल गेल अछि।
एहि विधेयकक उद्देश्य ज्ञान आ नवप्रवर्तनकेँ आगू बढ़यबाक लेल उच्च शैक्षणिक संस्थान आ विश्वविद्यालयसभक स्वायत्तताक संवर्धन करब अछि। एकर उद्देश्य कृषि शिक्षाकेँ छोड़ि उच्च शिक्षा आ शोधमे समन्वय आ मानक बढ़यबाक लेल एकटा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आ अनुसंधान आयोगक स्थापना करब अछि।
ई विधेयक भारतक सभ उच्च शैक्षणिक संस्थान आ विश्वविद्यालयसभ पर लागू होइत अछि, जाहिमे महाविद्यालय, संस्थान, पॉलिटेक्निक, आ राष्ट्रीय महत्वक संस्थान शामिल अछि, मुदा मुख्य रूपसँ कृषि शिक्षा आ शोधमे संलग्न संस्थासभकेँ बाहर राखल गेल अछि।
- उच्च शिक्षा आ शोधक मानक निर्धारित, समन्वय आ रखरखाव लेल राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आ अनुसंधान आयोगक स्थापना।
- आयोगकेँ सलाह आ समर्थन देबाक लेल एकटा सामान्य परिषद आ विद्वानसभक एकटा कॉलेजियमक निर्माण।
- शोध संवर्धन आ नवप्रवर्तन लेल एकटा बोर्डक स्थापना।
- उच्च शिक्षाक लेल वित्तीय सेवाक प्रबन्धन लेल उच्च शिक्षा वित्तीय सेवा निगमक निर्माण।
- व्यावसायिक शिक्षाक लेल योग्यता सलाहकार परिषदसभक स्थापना।
- छात्र नामांकनक विनियमन, जाहिमे मानक पूरा नहि भेलाक स्थितिमे छात्रक नामांकनक अनुमति रद्द करबाक शक्ति सम्मिलित अछि।
- विश्वविद्यालयसभकेँ सूचना अधिकार अधिनियम, 2005क अन्तर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणक रूपमे नामित कयल गेल अछि।
- आयोगक निर्णयक संबंधमे राष्ट्रीय शैक्षिक न्यायाधिकरणमे अपीलक प्रावधान।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | उच्च शिक्षा आ शोध विधेयक, 2011 |
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | LX |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (बिल) |
| वर्ष। | 2011 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |