Sunday, 8 November 2026 कौन ज़िम्मेदार?
कौन ज़िम्मेदार?KaunZimmedar

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संसद भारतक संसद

प्रदूषणरोधी नियमक उल्लंघन करैवला जहाज मालिक पर 5 लाख टाका जुर्माना लगयबाक विधेयक अछि।

ई विधेयक जहाज पर हानिकारक प्रदूषणरोधी प्रणालीक नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2001केँ लागू करबाक लेल मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958मे संशोधन करैत अछि।

ई मानव स्वास्थ्य आ पर्यावरणक रक्षा लेल जहाज पर प्रदूषणरोधी प्रणालीकेँ नियंत्रित करबाक लेल नियम स्थापित करैत अछि।

ई कोना चिन्ता करैत अछिः ई कानून भारतीय जहाजसभ, भारतीय प्राधिकरणक अधीन संचालित जहाजसभ, आ भारतीय बंदरगाह, शिपयार्ड, अपतटीय टर्मिनल, वा क्षेत्रीय जलक्षेत्रमे प्रवेश करैवला विदेशी जहाजसभ पर लागू होइत अछि। ई विशेष रूपसँ युद्धपोत, नौसेना सहायक, आ अन्य सरकारी गैर-वाणिज्यिक सेवा जहाजसभकेँ छूट दैत अछि, बशर्ते सरकार सुनिश्चित करे जे ओसभ अधिनियमक अनुरूप तरीकासँ संचालित अछि।

बिल की करैत अछि?

  • मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 मे एकटा नव भाग XIB सम्मिलित कैल गेल अछि, जकर शीर्षक अछि'जहाज पर हानिकारक एंटी-फॉलिंग सिस्टमक नियंत्रण'।
  • महानिदेशक द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण-रोधी प्रणाली प्रमाणपत्र लऽ जयबाक लेल अंतर्राष्ट्रीय यात्रामे संलग्न 400 सकल टन भार आ ओहिसँ बेसी भारवला भारतीय जहाजक आवश्यकता होइत अछि।
  • अपन प्रदूषण-रोधी प्रणालीक संबंधमे घोषणा करबाक लेल 24 मीटर या ओहिसँ बेसी लंबाईक जहाजक आवश्यकता होइत अछि मुदा अंतर्राष्ट्रीय यात्रामे लागल 400 सकल टनसँ कम जहाजक आवश्यकता होइत अछि।
  • अनिवार्य अछि जे प्रदूषणरोधी प्रणालीक अनुप्रयोग वा निष्कासनसँ अपशिष्टकेँ सुरक्षित आ पर्यावरणक दृष्टि सँ स्वस्थ तरीकासँ एकत्रित, सँभाल, उपचार आ निपटान कयल जाय।
  • जहाजकेँ एकटा निर्धारित प्रपत्रमे दूषित-रोधी प्रणालीक अभिलेख रखबाक आवश्यकता होइत अछि।
  • सर्वेक्षणकर्तासभ या महानिदेशक द्वारा अधिकृत व्यक्ति सभकेँ जहाजसभक निरीक्षण, प्रमाणपत्र/घोषणा सभक सत्यापन, आ प्रदूषणरोधी प्रणालीसभक संक्षिप्त नमूना लेल सशक्त करैत अछि।
  • महानिदेशककेँ तटीय जलक्षेत्रक भीतर प्रावधानक उल्लंघन करैवला जहाजकेँ रोकबाक आ धारा 436मे विनिर्दिष्ट दंड लगयबाक अनुमति दैत अछि।
  • केन्द्र सरकारकेँ निरीक्षण आ प्रमाणपत्रक लेल विनिर्देश, अभिलेख प्रपत्र, आ शुल्कक संबंधमे नियम बनयबाक शक्ति प्रदान करैत अछि।

दस्तावेजमे सेहो

  • ई विधेयक अनुपालनक लेल विशिष्ट जुर्माने लगबैत अछि, जाहिमे संदूषणरोधी आवश्यकताक पालन करबामे विफल मालिकक लेल पाँच लाख टाका धरि जुर्माना, आ प्रमाणपत्र आवश्यकताक उल्लंघनमे समुद्रमे जायवला मालिकक लेल एक लाख टाका धरि जुर्माना शामिल अछि।
  • ई महानिदेशककेँ भारतीय नौसेना या तटरक्षक बलसँ अनुरोध करबाक अनुमति दैत अछि जे यदि आवश्यक हो तँ जहाजकेँ समुद्रमे आगू बढ़बामे रोकल जाय।
  • एहि विधेयकमे एकटा अनुलग्नक शामिल अछि जाहिमे जहाजक टन भार मापन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1969क आधार पर जहाजक सकल आ शुद्ध टन भार निर्धारित करबाक लेल विनियमसभक विवरण देल गेल अछि।

ई विधेयक आब कहाँ अछिः कानून बनि गेल (अधिनियम)

ई कोना लिखल गेल छल?

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ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।

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मूल दस्तावेज

भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा)

विधेयक/कानून · संदर्भ. XXI · 18 मार्च 2013

विधेयक दुनू पारित भेल। दस्तावेज खोलू। sansad.in पर
बिल 18 मार्च 2013 · 0.1 एमबी दस्तावेज खोलू। sansad.in पर
एकरा एतऽ पढ़ू।

चर्चा।

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