THE NATIONAL INSTITUTES OF FOOD TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT BILL, 2021
ई विधेयक विशिष्ट विद्यमान खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता आ प्रबंधन संस्थानकेँ राष्ट्रीय महत्वक संस्थानक रूपमे घोषित करैत अछि। ई एहि क्षेत्रमे निर्देश, अनुसंधान आ डिग्री प्रदान करबाक क्षमता प्रदान करबाक लेल एकरा गैर-लाभकारी निगमित निकायमे परिवर्तित करैत अछि।
ई विधेयक अनुसूचीमे सूचीबद्ध विशिष्ट संस्थानसभ (विद्यमान समाजकेँ नव निगमित निकायमे परिवर्तित करब), ओकर कर्मचारी, छात्र आ केन्द्र सरकार (जे प्रमुख अधिकारीसभक नियुक्ति करैत अछि आ संपत्तिक निपटानकेँ मंजूरी दैत अछि) पर लागू होइत अछि। ई एकरा खुला शैक्षणिक संस्थानक रूपमे स्थापित कऽ आम जनताकेँ सेहो प्रभावित करैत अछि।
- अनुसूचीमे संस्थासभकेँ राष्ट्रीय महत्वक संस्थानक रूपमे घोषित करैत अछि।
- प्रत्येक संस्थानकेँ स्थायी उत्तराधिकार आ एकटा साझा मुहरक सङ्ग एकटा निगमित निकायक रूपमे शामिल करैत अछि।
- समस्त सम्पत्ति, अधिकार, देनदारिसभ, आ कर्मचारीसभकेँ वर्तमान'सोसायटी'सँ नव निगमित संस्थानमे स्थानांतरित करैत अछि।
- केन्द्र सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा आ मानक प्राधिकरण, आ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदक सदस्य सहित प्रमुख कार्यकारी निकायक रूपमे एकटा बोर्ड ऑफ गवर्नर्सक स्थापना करैत अछि।
- ई अनिवार्य अछि कि संस्थान लिंग, नस्ल, पंथ, जाति या वर्ग के परवाह किए बिना, योग्यता के आधार पर प्रवेश के संग सभ व्यक्ति के लेल खुला होयत।
- संस्थानकेँ गैर-लाभकारी कानूनी संस्था बनबाक आवश्यकता छैक जतय अधिशेष राजस्वकेँ संस्थानक विकास या शोधमे पुनः निवेश कयल जाइत छैक।
- केन्द्र सरकारक पूर्व अनुमोदनके बिना अचल सम्पत्तिक निपटान पर रोक लगबैत अछि।
- केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेशमे आरक्षण) अधिनियम, 2006क उद्देश्यक लेल संस्थानसभकेँ केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानक रूपमे नामित करैत अछि।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता आ प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021 |
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | XIII |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (बिल) |
| वर्ष। | 2019 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 3 |