वित्त विधेयक 2023 ₹5 करोड़सँ बेसी आय पर 37 प्रतिशत अधिभार निर्धारित करैत अछि।
ई विधेयक वित्तीय वर्ष 2023-2024 क लेल केन्द्र सरकारक वित्तीय प्रस्तावकेँ प्रभावी करैत अछि। ई मुख्य रूपसँ 1 अप्रैल, 2023 सँ शुरू भेल निर्धारण वर्षक लेल आय-कर दर आ अधिभार निर्धारित करैत अछि, आ विभिन्न प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष कर कानूनमे संशोधन करैत अछि।
ई विधेयक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तिक संघ, व्यक्तिक निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, कंपनी, सहकारी समिति, आ अन्य संस्थासभकेँ प्रभावित करैत अछि जे भारतमे आय-कर, सीमा शुल्क, आ वस्तु आ सेवा करक अधीन अछि।
- 1 अप्रैल, 2023 सँ शुरू भेल निर्धारण वर्षक लेल आय-करक दर आ अधिभार निर्धारित करैत अछि।
- कुल आय स्तरक आधार पर अलग-अलग अधिभार दर निर्दिष्ट करैत अछि (उदाहरण के लेल, 50 लाख सँ 1 करोड़ सँ बेसी आय के लेल 10 प्रतिशत, 5 करोड़ सँ बेसी आय के लेल 37 प्रतिशत तक)।
- 5, 000 टाका सँ बेसी शुद्ध कृषि आय लेल विशिष्ट कर गणना नियम प्रदान करैत अछि।
- आय-कर अधिनियम, 1961क धारा सभमे कटौती, छूट आ जुर्मानेक प्रावधान सहित संशोधन करैत अछि।
- सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, केंद्रीय वस्तु आ सेवा कर अधिनियम, आ एकीकृत वस्तु आ सेवा कर अधिनियममे संशोधन करैत अछि।
- सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988, वित्त अधिनियम, 2001, आ भारतीय इकाई न्यास (उपक्रम हस्तांतरण आ निरसन) अधिनियम, 2002मे संशोधन करैत अछि।
- धारा 2 सँ 122 1 अप्रैल 2023 सँ लागू होयत अछि।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
ई कानून आब कहाँ अछि? - कानून (अधिनियम) बनल।
मूल दस्तावेज
विधेयक दुनू पारित भेल।
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विधेयक पारित एलएस
2023-03-24
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दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | वित्त विधेयक, 2023 |
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 17 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (बिल) |
| वर्ष। | 2023 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 3 |