विनियोग विधेयक 2025 वित्तीय वर्ष 2025-26 लेल कोषकेँ अधिकृत करैत अछि।
ई विधेयक सरकारकेँ वित्तीय वर्ष 2025-26 क लेल भारतक संचित कोषसँ विशिष्ट राशिक भुगतान आ लागू करबाक अधिकार दैत अछि। ई निधिकेँ अनुसूचीमे सूचीबद्ध विभिन्न मंत्रालय आ विभागसभक सेवा आ उद्देश्यक लेल उपयोग करैत अछि।
ई विधेयक भारत सरकार पर लागू होइत अछि, विशेष रूपसँ अनुसूचीमे सूचीबद्ध मंत्रालय, विभाग आ संवैधानिक निकायसभ (जेना रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, भारतक सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा) केँ भुगतानकेँ अधिकृत करैत अछि।
- भारतक संचित कोषसँ ₹15,47, 795.908 करोड़ (15477959,08,00, 000) सँ बेसी राशिक भुगतानकेँ अधिकृत करैत अछि।
- निर्दिष्ट करैत अछि जे निधि वित्तीय वर्ष 2025-26 क लेल अछि।
- विभिन्न सेवाक लेल'संसद द्वारा मतदान'आ'संचित निधि पर प्रभारित'लेल विशिष्ट राशिकेँ सूचीबद्ध करैत एकटा अनुसूची सम्मिलित अछि।
- ई स्पष्ट करैत अछि जे अनुसूचीमे मंत्रालय वा विभागसभक सन्दर्भ 6 सितम्बर, 2021 सँ ठीक पहिने मौजूद अछि आ एकर अर्थ समय-समय पर गठित उचित मंत्रालय वा विभागसभक सन्दर्भक रूपमे मानल जायत।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
ई कानून आब कहाँ अछि? - कानून (अधिनियम) बनल।
मूल दस्तावेज
विधेयक दुनू पारित भेल।
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दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2025 |
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 36 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (बिल) |
| वर्ष। | 2025 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 2 |