मणिपुर विधेयक राज्य कोषसँ ₹30,969 करोड़केँ अधिकृत करैत अछि।
ई विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-26 क लेल सरकारी खर्चकेँ पूरा करबाक लेल मणिपुर राज्यक संचित कोषसँ विशिष्ट राशिक भुगतानकेँ अधिकृत करैत अछि। ई मणिपुर राज्यक संबंधमे अनुच्छेद 356क अन्तर्गत जारी घोषणाक सङ्ग संविधानक अनुच्छेद 204क अन्तर्गत प्रस्तुत कयल गेल अछि।
मणिपुर सरकार आ अनुसूचीमे सूचीबद्ध एकर विभिन्न विभाग आ सेवा (जेना पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, लोक निर्माण)।
- मणिपुर राज्यक संचित कोषसँ ₹1,47,000 (तीस हजार नौ सौ उनतालीस करोड़ चौंतीस लाख सत्तालीस हजार रुपया) सँ अनधिक राशिक भुगतानकेँ अधिकृत करैत अछि।
- निर्दिष्ट करैत अछि जे ई राशि अनुसूचीमे निर्दिष्ट सेवाक लेल वित्तीय वर्ष 2025-26 क दौरान शुल्क चुकयबाक लेल अछि।
- अनुसूचीमे विभागसभक सन्दर्भ ओ अछि जे 1 मार्च, 2025 सँ ठीक पहिने विद्यमान अछि, आ ओकर अर्थ ओहि तारीखसँ पुनर्गठित विभागसभक सन्दर्भक रूपमे मानल जायत।
- अनुसूची राज्य विधानमंडल, पुलिस, शिक्षा आ स्वास्थ्य सहित 50 अलग-अलग वोट/सेवामे राजस्व आ पूंजीगत खर्चक लेल विशिष्ट आबंटनक विवरण दैत अछि।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
ई कानून आब कहाँ अछि? - कानून (अधिनियम) बनल।
मूल दस्तावेज
विधेयक दुनू पारित भेल।
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दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025 |
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 103 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (बिल) |
| वर्ष। | 2025 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 2 |