सर्वोच्च न्यायालय वेदांतक दंडकेँ रद्द करबाक एस. ए. टी. क आदेशक समीक्षा कयलक।
ई मामला प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) द्वारा वेदांता लिमिटेड आ ओकर निदेशकसभ पर लगायल दंडकेँ कथित रूपसँ बिना एकरा पूरा करबाक उद्देश्यसँ शेयर पुनर्खरीदक भ्रामक घोषणा करबाक लेल रद्द करबाक निर्णयक विरुद्ध एस. ई. बी. आइ. द्वारा दायर अपीलसँ सम्बन्धित अछि।
अपीलकर्ताः भारतीय प्रतिभूति आ विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.); उत्तरदाताः वेदांत लिमिटेड आ अन्य; पीठः न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला।
- दस्तावेज 2026 आई. एन. एस. सी. 978 क एकटा निर्णय अछि।
- न्यायालय एस. ए. टी. क दिनांक 05.10.2023 क आदेशक समीक्षा कऽ रहल अछि, जे दिनांक 19.05.2021 क न्यायनिर्णायक अधिकारीक दंड आदेशकेँ खारिज कऽ दैत अछि।
- मूल जुर्माना वेदांत लिमिटेड पर 5.25 करोड़ रुपये आ तीन-तीन व्यक्तिगत निदेशक पर 15-15 लाख रुपये छल।
- आरोपमे पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम आ पुनर्खरीद विनियमसभक उल्लंघन शामिल छल कारण कि पुनर्खरीद पूरा करबाक आशयक कमी छल।
- प्रदान कयल गेल पाठमे तथ्यात्मक मैट्रिक्स, प्रस्तुतिकरण, आ निर्गम निर्धारण शामिल अछि मुदा सर्वोच्च न्यायालयक अंतिम निष्कर्ष या परिचालन आदेश शामिल नहि अछि।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | वेदांता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा-SEBI बायबैक रेगुलेशन के तहत एस्क्रो के रिलीज धोखाधड़ी की अलग जांच पर रोक नहीं लगाता |
| स्रोत निकाय | भारतक सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आ निर्णयसभ |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |