सुप्रीम कोर्ट केंद्र, तमिलनाडु के बीच सहकारी संघवाद के आह्वान केलक...
ई मामला तमिलनाडु के क्षेत्रीय जल क्षेत्र सँ परे विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) मे मछुआरासभ के पर्स सीन नेट के उपयोग के अधिकार के बारे मे अछि, विशेष रूप सँ ई बात के संबोधित करैत अछि जे की राज्य EEZ तक पारगमन के लेल अपने जल के माध्यम सँ एहन नेट के परिवहन पर रोक लगा सकैत अछि।
याचिकाकर्ताः मछुआरा देखभाल आ ज्ञानसेकर आ अन्य; उत्तरदाताः भारत सरकार (पशुपालन, डेयरी आ मत्स्य पालन विभाग) आ भारत संघ; पीठः प्रदान कयल पाठमे नहि कहल गेल अछि।
- 2022क रिट याचिका (सी) संख्या 262मे आई. ए. संख्या 190882/2024 क निपटान।
- निर्णयमे विशेष अनुमति याचिका सं. 8442/2021 आ लेखन याचिका सं. 710/2022, 1039/2022, आ 549/2023 क समूह सम्मिलित अछि।
- दिनांक 24.01.2023 क अंतरिम आदेश पर ध्यान देल गेल जे विशिष्ट शर्तसभ (वी. टी. एस. स्थापना, विशिष्ट दिन/समय, बायोमेट्रिक आईडी, निर्दिष्ट लैंडिंग केंद्र) क संग ई. ई. जेड. मे पर्स सीन माछ धरबाक अनुमति दैत छल।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2025 मे मत्स्य पालन के सतत उपयोग के भारत संघ के अधिसूचना 04.11.2025 पर नोट कैल गेल।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | सर्वोच्च न्यायालय पर्स सीन मछली पकड़ने के नियमन मे केंद्र, तमिलनाडु के बीच सहकारी संघवाद के आह्वान केलक |
| स्रोत निकाय | भारतक सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आ निर्णयसभ |
| संदर्भ संख्या | - मछुआरा देखभाल बनाम भारत सरकार पशुपालन, डेयरी आ मत्स्य पालन विभाग |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |