दिल्ली अदालत सुकेश चंद्रशेखरकेँ उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीशक प्रतिरूपण करबाक आरोपमे 8 वर्षक सजा सुनायलक।
ई मामला सुकेश चंद्रशेखरक सजा सँ सम्बन्धित अछि, जकरा पहिने जमानत प्राप्त करबाक लेल सर्वोच्च न्यायालयक न्यायाधीशक प्रतिरूपण, लोक सेवककेँ धमकी, आ आपराधिक धमकी देबाक लेल दोषी ठहराओल गेल छल। न्यायालय अपराधक गंभीरता आ अपराधीक आचरणक आधार पर उचित सजा निर्धारित कऽ रहल अछि।
याचिकाकर्ता/राज्यः राज्य (लेफ्टिनेंट एपीपी श्री अमित यादव द्वारा प्रतिनिधित्व); प्रतिवादी/दोषीः सुकेश चंद्रशेखर (लेफ्टिनेंट वकील श्री प्रवीण डबास द्वारा प्रतिनिधित्व); पीठः प्रदान किए गए पाठ में स्पष्ट रूप से नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आदेश अदालत द्वारा सीआर केस नंबर 5409/2018 में जारी किया गया है।
- अदालत दोषी सुकेश चंद्रशेखरकेँ सजा देबाक आदेश दैत अछि।
- न्यायालय भारतीय दंड संहिताक धारा 170,189 आ 507क अन्तर्गत अपराध पर विचार करैत अछि।
- अदालत नोट करैत अछि जे बचाव पक्ष के वकील तर्क के लेल देल गेल एक सप्ताह के समय के उपयोग के बजाय तत्काल सजा के अनुरोध केलक।
- अदालत रिकॉर्ड करैत अछि जे बचाव पक्ष के वकील कम करय वला परिस्थिति के प्रस्तुत नै केलक मुदा बाद मे लगातार सजा के बजाय समवर्ती सजा के मांग केलक।
- न्यायालय विभिन्न राज्यमे दोषीक विरुद्ध 31 टा लंबित आपराधिक मामिलाक सम्बन्धमे राज्यक निवेदन पर विचार करैत अछि।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | दिल्ली की अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर को 8 साल की सजा सुनाई सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रतिरूपण के लिए जमानत पाने के लिए |
| स्रोत निकाय | भारतक सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आ निर्णयसभ |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |