उच्चतम न्यायालय समाधानक आधार पर मामला रद्द करयसँ उच्च न्यायालयक इनकारक समीक्षा कयलक।
ई मामला आनंद कुमारक ओहि अपीलसँ सम्बन्धित अछि जे उच्च न्यायालय द्वारा भूमि विवादसँ सम्बन्धित कथित जालसाजी आ धोखाधड़ीक आपराधिक कार्यवाहीकेँ रद्द करबाक हुनक याचिका खारिज कयल गेल छल। मुख्य मुद्दा ई अछि जे जमीन मालिक (प्रदीप सिंह मेहता) क सङ्ग एकटा समाधानक आधार पर मामला रद्द करबाक लेल मूल सूचनादाता (सुभाष चंद्र लालवानी) क सहमति आवश्यक अछि कि नहि।
अपीलकर्ताः आनंद कुमार @संजय लालवानी; उत्तरदाताः मध्य प्रदेश राज्य आ अन्य (प्रदीप सिंह मेहता आ सुभाष चंद्र लालवानी सहित); पीठः न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन।
- अपीलक लेल अनुमति देल गेल अछि।
- न्यायालय उच्च न्यायालयक दिनांक 19.09.2024 क आदेशक समीक्षा कऽ रहल अछि जे दंड प्रक्रिया संहिताक धारा 482क अन्तर्गत रद्द करबाक याचिका खारिज कऽ देलक।
- प्रदान कयल गेल पाठ सर्वोच्च न्यायालयक अंतिम निर्णय या विशिष्ट परिचालन निर्देशक वर्णन करबासँ पहिने समाप्त होइत अछि।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | पीड़ितक सङ्ग समाधानक आधार पर आपराधिक मामलाकेँ रद्द करबाक लेल सूचनादाताक सहमति आवश्यक नहि अछिः उच्चतम न्यायालय |
| स्रोत निकाय | भारतक सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आ निर्णयसभ |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |