Sunday, 8 November 2026 कौन ज़िम्मेदार?
कौन ज़िम्मेदार?KaunZimmedar

प्रत्येक कहानी एकटा वास्तविक सरकारी दस्तावेज अछि।

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न्यायालयसभ न्यायालय आ नियामकसभ

महाराष्ट्रमे 2030 धरि छह शहरमे 50 प्रतिशत विद्युत उपयोगी वाहन अनिवार्य कऽ देल गेल अछि।

ई दस्तावेज महाराष्ट्र सरकार (गृह विभाग) द्वारा 1 अप्रैल, 2025 सँ 31 मार्च, 2030 धरि इलेक्ट्रिक वाहन (ई. वी.) आ चार्जिंग बुनियादी ढाँचाकेँ अपनयबाक लेल जारी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 अछि।

ई नागरिकसभक लेल महत्वपूर्ण अछि कारण ई राज्यमे ई. वी. खरीदार आ प्रचालक सभक लेल विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहन, टोल छूट, आ बुनियादी ढाँचाक अधिदेशक रूपरेखा तैयार करैत अछि।

ई कोना चिन्ता करैत अछिः ई नीति महाराष्ट्रमे ई. वी. निर्माता, विक्रेता, आ उपभोक्तासभसँ सम्बन्धित अछि; राज्य आ निजी परिवहन संचालक (बस, बेड़ा); बुनियादी ढाँचा प्रचालककेँ शुल्क देना; आ परिवहन, ऊर्जा, आ शहरी विकासक लेल जिम्मेदार सरकारी विभाग।

दस्तावेज मे की कहल गेल अछि?

  • ई नीति 01.04.2025 सँ 31.03.2030 तकक अवधि लेल प्रभावी अछि।
  • माँग-पक्ष प्रोत्साहन मूल उत्पाद शुल्कक प्रतिशतक रूपमे प्रदान कयल जाइत अछि, जाहिमे वाहनक संख्या पर सीमा आ प्रति वाहन अधिकतम प्रोत्साहन (उदाहरणक लेल, इलेक्ट्रिक दुपहिया लेल उत्पाद शुल्कक 10 प्रतिशत, प्रति वाहन ₹10,000 तक सीमित; इलेक्ट्रिक बस लेल 15 प्रतिशत, प्रति वाहन ₹ 20,00,000 तक सीमित)।
  • राज्यमे पंजीकृत सभ नव इलेक्ट्रिक वाहनकेँ मोटर वाहन करसँ छूट देल गेल अछि।
  • सड़क परिवहन आ राजमार्ग मंत्रालयक दिनांक 18 जून 2019क अधिसूचनाक अनुसार नव इलेक्ट्रिक वाहनकेँ पंजीकरण आ नवीकरण शुल्कसँ छूट देल गेल अछि।
  • मुंबई-पुणे ऐरोली-चव्हाण एक्सप्रेसवे, खरदा-हरियाणा सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, आ अटल सेतु (मुंबई-नागपुर गलियारा) पर यात्री विद्युत वाहन लेल टोल छूट देल गेल अछि।
  • राज्य आ राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रत्येक 25 किलोमीटरक अन्तराल पर चार्जिंग बुनियादी ढाँचा स्थापित कयल जाय।
  • राज्य आ राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रत्येक मौजूदा आ नव ईंधन स्टेशन पर कम सँ कम एकटा चार्जिंग सुविधा अनिवार्य अछि।
  • महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एम. एस. आर. टी. सी.) क प्रत्येक बस स्टैंड या बस बे पर कम सँ कम एकटा फास्ट चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य अछि।
  • डी. सी. फास्ट चार्जिंग स्टेशन (50-250 के. डब्ल्यू.) क लेल प्रोत्साहन निर्धारित लागतक 15 प्रतिशत धरि अछि, जे अधिकतम 1,000 स्टेशनक संग प्रति स्टेशन ₹5 लाख तक सीमित अछि।
  • उच्च-शक्ति वाले डी. सी. फास्ट चार्जिंग स्टेशन (250-500 के. डब्ल्यू.) के लेल प्रोत्साहन निर्धारित लागत के 15 प्रतिशत तक छै, जे अधिकतम 500 स्टेशन के संग प्रति स्टेशन ₹ 10.00 लाख तक सीमित छैक।
  • ऊर्जा विभाग एकीकृत चार्जिंग अवसंरचना योजनाक लेल नोडल एजेंसीक रूपमे कार्य करत।
  • स्थानीय निकाय आ उपयोगिता कंपनीसभक अनुमोदनकेँ एकीकृत करैत बुनियादी ढाँचाक अनुमति शुल्क लेल एकटा समयबद्ध एकल-खिड़की ऑनलाइन अनुमोदन प्रणाली स्थापित कयल जायत।

दस्तावेजमे सेहो

  • नीति अवधि के अंत तक सब नव वाहन के लेल 30 प्रतिशत आ इलेक्ट्रिक दुपहिया आ तिपहिया (एल5एम) के लेल 40 प्रतिशत अपनय के लक्ष्य छैक।
  • लक्ष्यमे 2030 धरि परिवहन क्षेत्रसँ 325 टन पीएम 2.5 उत्सर्जन आ 10 लाख टन जीएचजी उत्सर्जनकेँ रोकब शामिल अछि।
  • प्रोत्साहन मात्र महाराष्ट्रमे निर्मित वा राज्यमे बिक्री लेल पंजीकृत वाहन लेल मान्य अछि।
  • एहि नीतिमे छह प्रमुख शहर (मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, आ अमरावती) मे 50 प्रतिशत शहरी उपयोगिता वाहनकेँ विद्युत वाहनमे परिवर्तित करबाक आदेश देल गेल अछि।
  • पाठमे कतेको अव्यवस्थित खंड अछि (जेना,'के. जी. के. एल. के. ए. एस. डी. एफ.'), जे देल गेल स्रोत दस्तावेजमे सम्भावित ओ. सी. आर. या एन्कोडिंग त्रुटिकेँ इंगित करैत अछि।

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मूल दस्तावेज

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