सर्वोच्च न्यायालय खाड़ीक छात्रक लेल सी. बी. एस. ई. परीक्षा योजना पर याचिका खारिज कयलक
ई मामला युद्धक कारण पश्चिम एशिया क्षेत्रमे सी. बी. एस. ई. परीक्षा रद्द भेलासँ प्रभावित छात्रसभ द्वारा दायर रिट याचिका सँ सम्बन्धित अछि, बोर्डक मूल्यांकन योजनाकेँ चुनौती दैत अछि आ कम्पार्टमेंटल परीक्षामे अन्य छात्रसभक सङ्ग परीक्षा लिखबाक मांग करैत अछि।
याचिकाकर्ता-आदिथियन राजमोहन नायर आ अन्य; उत्तरदाताः भारत संघ आ अन्य (सी. बी. एस. ई. सहित); पीठः न्यायमूर्ति एम. एम. सुन्दरेश आ न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले।
- न्यायालय लिखित याचिका सभक निपटारा कयलक।
- अदालत सॉलिसिटर जनरलक सुझाव पर ध्यान देलक जे अगिला जाँचक लेल समय सीमा 82 दिनसँ घटा कऽ 70 दिन कऽ देल जाय, निर्णय उत्तरदातासभ पर छोड़ि देलक।
- न्यायालय याचिकाकर्ता सभक अनुरोधकेँ खारिज कऽ देलक जे हुनका कम्पार्टमेंटल परीक्षामे अन्य छात्रक सङ्ग परीक्षा लिखबाक सुविधा प्रदान करय, एकरा व्यवहार्य नहि मानल।
- सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान कर दिया गया।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | सर्वोच्च न्यायालय खाड़ीक छात्रसभक लेल सी. बी. एस. ई. क मूल्यांकन योजनामे हस्तक्षेप करयसँ मना कऽ देलक |
| स्रोत निकाय | भारतक सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आ निर्णयसभ |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | 2026-07-30 |
| दस्तावेजसभ | 1 |