उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेशक प्रतिस्थापनक जाँच करैत अछि
ई मामला एकटा वृद्ध विधवा द्वारा अपन पोती आ दामादकेँ कयल गेल शेयर हस्तांतरण आ सम्पत्तिक लेनदेनक वैधता पर विवादसँ संबंधित अछि, विशेष रूपसँ उच्च न्यायालयक एकटा अंतरिम निषेधाज्ञा रद्द करबाक निर्णयकेँ चुनौती दैत अछि जे एहि परिसम्पत्तिसभ पर रोक लगा देलक छल।
अपीलकर्ताः श्रुति मानव शर्मा आ अन्र (मृतक मूल वादीक कानूनी प्रतिनिधि); उत्तरदाताः सुनानिना सिंह आ अन्य (पोती आ दामाद सहित); पीठः न्यायमूर्ति आलोक आराधे।
- अपीलक लेल अनुमति देल गेल अछि।
- न्यायालय एहि बातक जाँच कऽ रहल अछि कि अंतरिम निषेधाज्ञा के संबंध मे एकल न्यायाधीश के अपन विचार के प्रतिस्थापित करै मे उच्च न्यायालय के खंड पीठ के उचित ठहराओल गेल छल या नहि।
- न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908क आदेश 13 नियम 1 (आर) क अन्तर्गत अपीलीय हस्तक्षेपक सीमाक समीक्षा कऽ रहल अछि।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | सुप्रीम कोर्ट अस्थायी आदेशक मामलामे'मिनी-ट्रायल'आयोजित करैवला अदालतसभक भर्त्सना कयलक |
| स्रोत निकाय | भारतक सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आ निर्णयसभ |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |