उच्चतम न्यायालय छत्तीसगढ़ हिरासतमे भेल मृत्युक सी. बी. आई. जाँचक आदेश देलक, ₹25 लाख क्षतिपूर्ति प्रदान कयलक।
ई मामला श्री श्रवण सूर्यवंशीक कानूनी उत्तराधिकारीसँ सम्बन्धित अछि जे हुनक अभिरक्षा मृत्यु आ पर्याप्त मुआवजाक निष्पक्ष जाँचक मांग करैत अछि, उच्च न्यायालयक निर्णयकेँ चुनौती दैत अछि जे मात्र ₹1 लाखक आदेश देलक आ आपराधिक जाँचक निर्देश नहि देलक।
याचिकाकर्ता लाहरा बाई तामरे आ अन्य (मृतकक पत्नी आ बच्चा); उत्तरदाताः छत्तीसगढ़ राज्य आ अन्य; पीठः न्यायमूर्ति मेहता।
- अदालत केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सी. बी. आई.) केँ हिरासतमे भेल मृत्युक जाँच करबाक आदेश देलक।
- अदालत याचिकाकर्ता सभकेँ ₹25 लाखक क्षतिपूर्ति प्रदान कयलक।
- न्यायालय नोट कयलक जे उच्च न्यायालय पहिने ₹1 लाखक आदेश देने छल आ एफ. आई. आर. वा जाँचक निर्देश देबामे विफल रहल छल।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | उच्चतम न्यायालय छत्तीसगढ़ अभिरक्षा मृत्यु की सी. बी. आई. जांच के आदेश देता है, परिजन को 25 लाख रुपये का मुआवजा देता है |
| स्रोत निकाय | भारतक सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आ निर्णयसभ |
| संदर्भ संख्या | डायरी नं. 48963/2025 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |