उच्चतम न्यायालयक फैसला अधूरा, गिरफ्तारी मामलामे कोनो अंतिम आदेश नहि
एहि मामलामे पंकज बंसल आ हुनक पिता बसंत बंसल शामिल छथि जे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002क अन्तर्गत हुनक गिरफ्तारी आ पंजाब आ हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित रिमांड आदेशकेँ चुनौती दैत छथि।
याचिकाकर्ता-पंकज बंसल आ बसंत बंसल; उत्तरदाताः भारत संघ आ अन्य (ईडी सहित); पीठः न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना आ संजय कुमार।
- न्यायालय पंजाब आ हरियाणा उच्च न्यायालयक आदेशक विरुद्ध अपील करबाक अनुमति देलक।
- न्यायालय नोट कयलक जे उच्च न्यायालय पी. एम. एल. ए. क धारा 19क वैधता आ गिरफ्तारी/रिमांड आदेशकेँ चुनौती दैत रिट याचिका सभकेँ खारिज कऽ देलक।
- अदालत प्रक्रियात्मक इतिहासकेँ दर्ज कयलक, जाहिमे समन जारी, 14 जून, 2023 केँ गिरफ्तारी, आ न्यायिक हिरासतक बाद ईडी हिरासतमे रिमांड शामिल छल।
- अदालत नोट कयलक जे याचिकाकर्ता लोकनि तर्क देलनि जे हुनक गिरफ्तारी शक्तिक दुरुपयोग छल आ पी. एम. एल. ए. क धारा 19क तहत सुरक्षाक उल्लंघन छल।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | पाँच दू-न्यायाधीश पीठ, कोई रेफरलः गिरफ्तारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अधूरा काम |
| स्रोत निकाय | भारतक सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आ निर्णयसभ |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |