निजी चिकित्सा परामर्श शुल्क पर उच्चतम न्यायालयक मामला विचाराधीन
श्री सुधाकर सिंह द्वारा पूछल गेल प्रश्न निजी चिकित्सक द्वारा लेल जायवला परामर्श शुल्क, विशेष रूपसँ अनुवर्ती परामर्शक संबंधमे आ की सरकार लग एहन शुल्ककेँ विनियमित करबाक दिशा-निर्देश अछि वा योजना अछि, एकर जानकारी मांगलक। स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदान कयलक।
श्री सुधाकर सिंह, स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय (उत्तर)
- परामर्श शुल्कक विनियमन राज्य सरकार आ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनक अधीन अबैत अछि।
- नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण आ विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम) आ नैदानिक प्रतिष्ठान (केंद्र सरकार) नियम, 2012
- सी. ई. अधिनियममे नैदानिक प्रतिष्ठानकेँ प्रत्येक सेवाक लेल दर प्रदर्शित करबाक आवश्यकता छैक।
- माननीया सर्वोच्च न्यायालयमे दर निर्धारणक सीमा विचाराधीन अछि।
- भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम, 2002क अनुसार चिकित्सककेँ सेवा प्रदान करबासँ पहिने शुल्कक घोषणा करबाक आवश्यकता होयत अछि।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
संसदीय प्रश्न आ उत्तर
24.07.2026
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दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | निजी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रभारित मनमाने परामर्श शुल्क |
| स्रोत निकाय | भारतीय संसद-प्रश्न आ उत्तर (लोकसभा, तारांकित) |
| संदर्भ संख्या | एलएस क्यू91 (सत्र 8) |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (प्रश्न) |
| वर्ष। | 24.0 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |