Sunday, 8 November 2026 कौन ज़िम्मेदार?
कौन ज़िम्मेदार?KaunZimmedar

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संसद संसदीय समिति

समिति वन भूमिक क्षति लेल ₹15 लाखक क्षतिपूर्तिकेँ अपर्याप्त बतबैत अछि।

ग्रामीण विकास आ पंचायती राज पर स्थायी समिति भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास आ पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एल. ए. आर. आर. अधिनियम) मे उचित क्षतिपूर्ति आ पारदर्शिताक अधिकारक कार्यान्वयन आ प्रभावशीलताक जाँच कयलक।

15 लाखसमिति नोट कयलक जे वन भूमि अधिग्रहणमे प्रभावित परिवारसभकेँ प्रायः वन भूमि अधिग्रहणक अपर्याप्त क्षतिपूर्ति भेटैत छैक।

ई कोना चिन्ता करैत अछिः रिपोर्ट एल. ए. आर. आर. अधिनियम (ग्रामीण विकास मंत्रालय या भूमि अधिग्रहणक देखरेख करय वाला प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालय के रूप में निहित) आ भूमि अधिग्रहण सँ प्रभावित जनता, विशेष रूप सँ आदिवासी समुदाय, अनुसूचित क्षेत्र के निवासी, आ परिवार के जमीन आ आजीविका के नुकसान के लेल जिम्मेदार मंत्रालय के बारे मे अछि।

समितिकेँ की भेटल?

  • समिति अवलोकन कयलक जे ग्राम सभाक सहमति प्रायः मात्र औपचारिकताक रूपमे प्राप्त कयल जाइत अछि आ एकरा मात्र अनुसूचित क्षेत्रमे नहि, अपितु सामुदायिक हितसँ मेल नहि खयवला प्रस्तावसभ पर वीटो शक्तिक सङ्ग, सभ भूमि अधिग्रहणक लेल अनिवार्य बनेबाक अनुशंसा कयलक।
  • समिति सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस. आई. ए.) अनुशंसा सभकेँ बाध्यकारी बनेबाक अनुशंसा कयलक, एहि बात पर ध्यान दैत जे अधिनियम अधिग्रहणसँ पहिने एस. आई. ए. अध्ययनकेँ अनिवार्य करैत अछि।
  • पुनर्वासक संबंधमे समिति जमीन-लेल-जमीन विकल्पक निम्न गुणवत्ता, बुनियादी सेवाक अभावमे पुनर्वास कॉलोनिसभ, आ अपूर्ण रोजगार प्रतिबद्धताकेँ रेखांकित कयलक। ओ तखन धरि जमीन पर कब्जा पर रोक लगयबाक अनुशंसा कयलक जखन धरि कि कार्यात्मक सेवाक सङ्ग पुनर्वास स्थल तैयार नहि भऽ जाइत अछि।
  • समिति नोट कयलक जे राष्ट्रीय निगरानी समिति (एन. एम. सी.) केन-बेतवा आ पोलावरम सन परियोजनासभक लेल शिकायतकेँ कम नहि कयलक अछि, आ एन. एम. सी. केँ हस्तक्षेप करबाक, निगरानी दिशा-निर्देश स्थापित करबाक, आ एकटा केंद्रीकृत शिकायत निवारण पोर्टल स्थापित करबाक अधिकार देबाक अनुशंसा कयलक।
  • समिति क्षतिपूर्ति कम करय लेल भूमि के गलत वर्गीकरण (ग्रीनफील्ड के ब्राउनफील्ड के रूप में, ग्रामीण के शहरी के रूप में) के पहचान केलक आ मंत्रालय के मनमाना धर्मांतरण पर रोक लगय के लेल एक केंद्रीय निगरानी तंत्र स्थापित करै के सिफारिश केलक आ अधिकारी के हेरफेर के खिलाफ दंड लागू केलक।
  • अनुसूचित क्षेत्रमे, समिति भूमिक कम मूल्यांकन, ग्राम सभा परामर्शमे देरी, आ अनुपालन प्रमाणपत्रक यांत्रिक निर्गम सहित कमिकेँ नोट कयलक। ओ प्रक्रियात्मक अनुपालनक निगरानी, बाजार मूल्यक पारदर्शी प्रकटीकरण, आ पूर्ण पुनर्वास वितरण धरि कब्जा पर रोक लगयबाक अनुशंसा कयलक।
  • जनजातीय क्षेत्रक लेल, समिति पुरान सर्कल दर, सामुदायिक संसाधनक बहिष्करण, आ भुगतानमे विलम्बक हवाला देलक। ओ भूमिक मूल्यसँ परे'आजीविका मूल्य'क गणना, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताक उपयोग करैत सर्कल दरकेँ अद्यतन करबाक, आ भुगतानमे विलम्बक लेल अनुक्रमित ब्याज प्रदान करबाक अनुशंसा कयलक।
  • समिति एल. ए. आर. आर. अधिनियमकेँ पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) क संग संरेखित करय पर जोर देलक, जाहि मे ग्राम सभा के अनिवार्य सहमति आ आदिवासी संस्कृति मे अधिकारी के प्रशिक्षण के सिफारिश कैल गेल।
  • समिति अवलोकन कयलक जे वन भूमि प्रायः वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006क उल्लंघन करैत अर्जित कयल जाइत अछि, जाहिमे प्रभावित परिवारकेँ अपर्याप्त क्षतिपूर्ति (लगभग 15 लाख रुपया) भेटैत अछि। ओ एफआरए प्रावधानकेँ एलएआरआरक सङ्ग एकीकृत करबाक आ क्षतिपूर्तिमे सामुदायिक वन संसाधन अधिकारकेँ शामिल करबाक अनुशंसा कयलक।

दस्तावेजमे सेहो

  • समिति नोट कयलक जे वन भूमि अधिग्रहणमे प्रभावित परिवारसभकेँ भूमि आ आजीविका के नुकसानक बावजूद प्रायः लगभग 15 लाख रुपयाक अपर्याप्त क्षतिपूर्ति भेटैत अछि।
  • समिति सिफारिश कयलक जे जाबत धरि कार्यात्मक सेवाक सङ्ग पुनर्वास स्थल तैयार नहि भऽ जायत, ताबत धरि जमीन पर कब्जा नहि करबाक अनुमति देल जाय।
  • समिति सामुदायिक हितसँ मेल नहि बला भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव पर ग्राम सभाकेँ वीटो शक्ति देबाक अनुशंसा कयलक।

ई कोना लिखल गेल छल?

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ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।

एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।

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मूल दस्तावेज

संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट (पी. आर. एस. विधायी शोधक माध्यमसँ)

समिति की रिपोर्ट · भूमि अधिग्रहण-पुनर्वास-और-पुनर्वास-अधिनियम-2013-कार्यान्वयन-और-प्रभाव

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