S.457 सी. आर. पी. सी.। जब्त कयल गेल वाहनकेँ अंतरिम रूप सँ जारी करबाक लेल मात्र पंजीकरण प्रमाणपत्र एकमात्र कारक नहि अछिः उच्चतम न्यायालय
ई मामला कोना अछि?
एहि मामलामे अपीलार्थी, कृष्णन नारायण (मेसर्स प्योर मिनरल्सक निदेशक), आ प्रतिवादी, आंध्र प्रदेश राज्य आ मेसर्स अर्थ स्टीन प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी कंपनी) के बीच जब्त वाहनसभक अंतरिम अभिरक्षा पर विवाद शामिल अछि, एहि सम्बन्धमे कि केवल पंजीकरण प्रमाणपत्र धारा 457 सी. आर. पी. सी. क तहत जब्त वाहनसभक अंतरिम रिहाईक निर्धारण करैत अछि।
ई कोना चिन्ता करैत अछि?
अपीलकर्ताः कृष्णन नारायण; उत्तरदाताः आंध्र प्रदेश राज्य आ मेसर्स अर्थ स्टीन प्राइवेट लिमिटेड; पीठः ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, जे।
अदालत की आदेश देलक?
- न्यायालयक निर्णय छल जे सी. आर. पी. सी. क धारा 457क अन्तर्गत जब्त कयल गेल वाहनकेँ अंतरिम रूपसँ जारी करबाक एकमात्र कारक मात्र पंजीकरण प्रमाणपत्र नहि अछि।
- प्रतिवादी कंपनीकेँ अंतरिम अभिरक्षा देबाक उच्च न्यायालयक आदेश गलत छल।
- न्यायालय एहि बात पर जोर देलक जे न्यायालय लग केवल पंजीकरण प्रमाणपत्रक आधार पर नहि, बल्कि कब्जा, उपक्रम आ निपटान उपयोगक आधार पर अंतरिम अभिरक्षा निर्धारित करबाक विवेकाधिकार अछि।
- न्यायालय नोट कयलक जे एकटा स्पष्ट उपक्रमक अन्तर्गत प्रतिवादी कम्पनीक परिचालन स्थलसँ वाहन जब्त कयल गेल छल आ लेनदेनक प्रक्रिया स्वीकार कयल गेल छल।
| स्रोत निकाय | भारतक सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आ निर्णयसभ |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (खण्डः आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
एहि दस्तावेज लेल कोनो स्वचालित अवलोकन नहि अछि। नीचाँ देल गेल दस्तावेजकेँ सीधा पढ़ू।
दस्तावेजसभ
मूल सरकारी पी. डी. एफ. आधिकारिक स्रोत अछि-नीचाँ देखायल गेल अछि, अथवा एकरा एकटा नव टैबमे पूर्ण-स्क्रीन खोलू।
चर्चा (0)
नागरिकसभ एहि दस्तावेजसभ पर चर्चा कऽ रहल छथि। एकटा चर्चा स्थल-एतऽ किछु सेहो सत्यापित तथ्य वा आधिकारिक निष्कर्ष नहि अछि। पढ़नाइ निःशुल्क अछि; भाग लेबाक लेल साइन इन करू।
खुली चर्चा (0)