उच्चतम न्यायालय ने सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 (2) (सी) की वैधता को बरकरार रखा
एहि मामलामे केन्द्रीय वस्तु आ सेवा कर अधिनियम, 2017क धारा 16 (2) (सी) क वैधता के चुनौती दैत याचिका सभक एकटा समूह शामिल छैक, जे खरीदारकेँ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) सँ इनकार करैत छैक यदि आपूर्तिकर्ता सरकार केँ करक भुगतान नै कयने छैक। अदालत जाँच कयलक जे की ई प्रावधान मनमाना अछि आ संवैधानिक प्रावधानक उल्लंघन करैत छैक, विशेष रूप सँ प्रामाणिक खरीदार के संबंध मे, जकरा लग अपन आपूर्तिकर्ताक कर भुगतान के सत्यापन के कोनो साधन नै छैक।
याचिकाकर्ता-मारुति एंटरप्राइज (जिग्नेशभाई भारतभाई तरपाराक माध्यमसँ) आ अन्य समूहबद्ध याचिकाकर्ता। उत्तरदाताः भारत संघ आ राज्य प्राधिकरण। पीठः अहमदाबादमे गुजरात उच्च न्यायालयक न्यायमूर्ति ए. एस. सुपेहिया आ न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी।
- न्यायालय सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017क धारा 16 (2) (सी) क अधिकार (वैधता) क जाँच कयलक।
- न्यायालय स्पष्ट कयलक जे निर्णय उपबंधक वैधताक जाँच तक सीमित अछि आ व्यक्तिगत मामलाक गुणागुणक जाँच नहि करैत अछि।
- अदालत नोट कयलक जे याचिकाकर्ता लोकनि तर्क देलनि जे ई प्रावधान मनमाना, अधिकारसँ बाहर आ संविधानक अनुच्छेद 14,19 (1) (जी), 265, आ 300ए के उल्लंघन करैत अछि।
- न्यायालय याचिकाकर्ता सभक एहि तर्क पर ध्यान देलक जे ई प्रावधान प्रामाणिक खरीदार आ धोखाधड़ी लेनदेनमे शामिल लोकक बीच भेद करबामे विफल रहल अछि।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | जी. एस. टी।'आई. टी. सी. खरीदारक लेल तभी उपलब्ध अछि जखन आपूर्तिकर्ता करक भुगतान करैत अछि', उच्चतम न्यायालय सी. जी. एस. टी. अधिनियमक धारा 16 (2) (सी) क वैधताक समर्थन कयलक। |
| स्रोत निकाय | भारतक सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आ निर्णयसभ |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |