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SANSAD बिल/कानून
होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2015
ई कानून एखन कहाँ अछि।
वापस लऽ लेल गेल
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ई कानून की करैत अछि?
ई कानून होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973मे संशोधन करैत अछि जाहि सँ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजकेँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित कोनो पाठ्यक्रममे नव छात्रकेँ प्रवेश देबासँ पहिने केंद्र सरकारसँ पूर्व अनुमति लेबऽ आवश्यक होयत छैक, ताकि शैक्षणिक मानक कायम रहे।
ई कोनकेँ प्रभावित करैत अछि?
होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजसभ
प्रमुख प्रावधानसभ
- कोनो पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर सहित) मे नव छात्रक प्रवेश लेल केन्द्र सरकार सँ पूर्व अनुमतिक आवश्यकता होयत छैक।
- पाँच वर्षक लेल वैध अनुमति
- बिना अनुमतिक प्रवेश देबाक लेल चिकित्सा संस्थानमे एहन योग्यता होयत जकरा मान्यता नहि देल गेल हो।
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | XXX |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (खंडः बिल) |
| वर्ष। | 2015 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
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दस्तावेजसभ
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विधेयक प्रस्तुत कयल गेल (_ m)
2015-05-06
THE-HOMOEOPATHY-CENTRAL-COUNCIL-AMENDMENT-BILL-2015-bill_introduced.pdf
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