भौतिक लाभ (संशोधन) विधेयक, 2017
ई कानून की करैत अछि?
ई कानून दू सँ कम जीवित बच्चा वला महिलासभ लेल प्रसूति अवकाशकेँ 12 सप्ताहसँ बढा कऽ 26 सप्ताह कऽ दैत अछि, आ गोद लेबाक आ चालू करय बला मायसभकेँ लाभ दैत अछि। एहिमे 50 + कर्मचारीवला कार्यस्थलकेँ शिशुगृह सुविधा प्रदान करबाक आवश्यकता अछि आ प्रसूति अवकाशक बाद घरसँ काज करबाक विकल्पकेँ अनुमति दैत अछि।
ई कोनकेँ प्रभावित करैत अछि?
50 या ओहिसँ बेसी कर्मचारी वला प्रतिष्ठानमे नियोक्ता, महिला कर्मचारी, गोद लेनेवाली माता, आ कमिशनिंग माता।
प्रमुख प्रावधानसभ
- दूसँ कम जीवित बच्चा वला महिलासभक प्रसूति अवकाशकेँ 26 सप्ताह धरि बढ़ाओल गेल अछि।
- गोद लेनेवाली माता (3 माससँ कम उम्रक बच्चासभ लेल) आ जन्म देनेवाली माता सभकेँ प्रसूति लाभ देल जाइत अछि।
- 50 + कर्मचारीवला प्रतिष्ठानकेँ निर्धारित दूरीक भीतर शिशुगृहक सुविधा उपलब्ध कराबय आवश्यक अछि।
- नियोक्ता आ कर्मचारीक बीच आपसी समझौताक सङ्ग प्रसूति अवकाशक बाद घरसँ काज करबाक अनुमति दैत अछि।
- प्रारम्भिक नियुक्ति पर महिलासभकेँ लाभक लिखित आ इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना अनिवार्य।
ध्यान देने योग्य बिन्दुसभ
- ई प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961मे एकटा संशोधन अछि।
- प्रसूति अवकाशक अवधिक सम्बन्धमे विद्यमान धारा 5 (3) केँ निरस्त करैत अछि।
- क्रेच सुविधाक लेल नव धारा 11ए बनाओल गेल अछि।
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | XLIII |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (खंडः बिल) |
| वर्ष। | 2016 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 3 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
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दस्तावेजसभ
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