द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2018
ई कानून की करैत अछि?
ई कानून नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 1999 मे संशोधन करैत अछि जाहि सँ अध्यक्ष आ सदस्यक लेल तीन साल के कार्यकाल तय कैल जाय, केंद्र सरकार केँ कार्यकाल समाप्त होबय सँ छह महीना पहिने प्रतिस्थापनक नियुक्ति शुरू करय के आवश्यकता छैक, आ एकटा अधिकारी केँ अस्थायी रूप सँ एकटा रिक्त स्थान भरिबाक अनुमति दैत छैक जखन तक कि प्रतिस्थापनक नियुक्ति नहि भऽ जाइत छैक।
ई कोनकेँ प्रभावित करैत अछि?
केन्द्र सरकार, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेन्टल रिटार्डेशन आ मल्टीपल डिसएबिलिटीसँ पीड़ित व्यक्तिक कल्याण लेल राष्ट्रीय न्यासक अध्यक्ष आ सदस्यसभ।
प्रमुख प्रावधानसभ
- अध्यक्ष आ सदस्यसभक लेल तीन वर्षक कार्यकाल निर्धारित करैत अछि।
- केन्द्र सरकारकेँ कार्यकाल समाप्त होयबासँ कमसँ कम छह मास पहिने अध्यक्ष या सदस्यक लेल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करबाक आवश्यकता छैक।
- केन्द्र सरकारकेँ उचित स्तरक अधिकारीकेँ आकस्मिक रिक्तीक अवधिमे अध्यक्षक कार्य पूरा करबाक निर्देश देबाक अनुमति दैत अछि।
- केन्द्र सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार नहि कयल जाय धरि जारी रखबाक लेल त्यागपत्र प्रक्रिया बदलैत अछि।
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | XVII |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (खंडः बिल) |
| वर्ष। | 2018 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 3 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
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दस्तावेजसभ
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