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SANSAD बिल/कानून
होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020
ई कानून एखन कहाँ अछि।
कानून बनि गेल (अधिनियम)
सादा-भाषाक सारांश (ए. आई. द्वारा उत्पन्न) - जल्दी पढ़ू जाहि सँ अहाँकेँ पूरा पी. डी. एफ. नहि खोलय पड़त। त्रुटि भऽ सकैत अछि; नीचाँ देल गेल मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
ई कानून की करैत अछि?
ई कानून केन्द्रीय होम्योपैथी परिषदक पुनर्गठनक समयावधि दू सालसँ बढा कऽ तीन साल कऽ दैत अछि।
ई कोनकेँ प्रभावित करैत अछि?
केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद आ केन्द्र सरकार
प्रमुख प्रावधानसभ
- होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973क धारा 3एमे संशोधन करैत पुनर्गठन अवधिकेँ दू सालसँ बदलिकऽ तीन साल कऽ देल गेल अछि।
- होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020केँ निरस्त करैत अछि।
- अध्यादेशक अन्तर्गत कयल गेल कार्रवाईकेँ संशोधित अधिनियमक अन्तर्गत मान्य मानल जाइत अछि।
ध्यान देने योग्य बिन्दुसभ
- ई होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973मे एकटा संशोधन अछि।
- ई एकटा अध्यादेशक स्थान लैत अछि जे 24 अप्रैल, 2020 केँ घोषित कयल गेल छल।
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | XXIX |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (खंडः बिल) |
| वर्ष। | 2020 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 2 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
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दस्तावेजसभ
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बिल पारित _ दुनू
The-Homoeopathy-Central-Council-Amendment-Bill-2020-bill_passed_both.pdf
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विधेयक प्रस्तुत कयल गेल (_ m)
2020-09-14
The-Homoeopathy-Central-Council-Amendment-Bill-2020-bill_introduced.pdf
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