विधेयक सम्बद्ध आ स्वास्थ्य सेवा पेशेवरसभक लेल नव राष्ट्रीय आयोगक निर्माण करैत अछि।
ई विधेयक भारतमे सम्बद्ध आ स्वास्थ्य सेवा पेशेवरसभक शिक्षा, मानक आ अभ्यासकेँ विनियमित करबाक लेल एकटा राष्ट्रीय आयोग आ राज्य परिषदक स्थापना करैत अछि। एकर उद्देश्य एहि पेशेवरसभक केन्द्रीय आ राज्य रजिस्टरकेँ बनाए रखनाइ आ मानकीकृत प्रशिक्षण आ मान्यताक माध्यमसँ स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचमे सुधार करब अछि।
सम्बद्ध आ स्वास्थ्य सेवा पेशेवर (तकनीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक, आ चिकित्सक सहित), शैक्षणिक आ शोध संस्थान जे एहि क्षेत्रमे डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करैत अछि, आ केंद्र आ राज्य सरकार नियामक निकायसभक गठन लेल जिम्मेदार अछि।
- पदेन सरकारी प्रतिनिधि आ पेशेवर नामांकित सहित विशिष्ट सदस्यता मानदंडक संग संबद्ध आ स्वास्थ्य सेवा पेशे लेल एकटा राष्ट्रीय आयोगक गठन।
- राज्य स्तरीय विनियमनक प्रबंधन लेल राज्य सम्बद्ध आ स्वास्थ्य सेवा परिषद आ स्वायत्त बोर्डक निर्माण।
- व्यावसायिक नामांकन लेल केन्द्रीय सम्बद्ध आ स्वास्थ्य सेवा पेशेवर रजिस्टर आ राज्य रजिस्टरक स्थापना।
- 'संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर'क परिभाषामे 2-4 बरखमे न्यूनतम 2,000 घण्टाक प्रशिक्षणक आवश्यकता होयत छैक, आ'स्वास्थ्य सेवा पेशेवर'क लेल 3-6 बरखमे 3,600 घण्टाक आवश्यकता होयत छैक।
- संस्थान आ योग्यताक मान्यताक लेल प्रावधान, जाहिमे न्यूनतम मानक पूरा नहि भेल तऽ मान्यता वापस लेबाक शक्ति सेहो शामिल अछि।
- राष्ट्रीय सहयोगी आ स्वास्थ्य सेवा कोष आ राज्य सहयोगी आ स्वास्थ्य सेवा परिषद कोषक निर्माण।
- पंजीकरणक गलत दावा, पेशेवर खिताबक दुरुपयोग, आ पंजीकरण प्रमाणपत्रक समर्पणमे विफलता लेल दंड।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | राष्ट्रीय संबद्ध आ स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग विधेयक, 2021 |
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | XXXII |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (बिल) |
| वर्ष। | 2020 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 3 |