आप्रवासन आ विदेशी विधेयक, 2025
ई कानून की करैत अछि?
एहि कानूनमे विदेशीकेँ भारतमे प्रवेश करबाक, रुकबाक वा बाहर निकलबाक लेल वैध पासपोर्ट आ वीजा रखबाक आवश्यकता होइत छैक, आ आगमन पर पंजीकरण अनिवार्य होइत छैक। ई एहि लेल नियम सेहो निर्धारित करैत छैक जे विदेशीकेँ कोना व्यवहार करबाक चाही आ ओ कहाँ जा सकैत छैक।
ई कोनकेँ प्रभावित करैत अछि?
भारत मे प्रवेश करै वाला, रहय वाला या बाहर जाय वाला विदेशी; वाहक (जेना एयरलाइंस या शिपिंग कंपनी); आवास रखै वाला (जेना होटल); आ विश्वविद्यालय आ अस्पताल जेहन संस्थान।
प्रमुख प्रावधानसभ
- विदेशी लग भारतमे प्रवेश करबाक, रहबाक वा छोड़िबाक लेल वैध पासपोर्ट आ वीजा रहबाक चाही।
- विदेशीकेँ आगमन पर एकटा पंजीकरण अधिकारीक लग पंजीकरण कराबय पड़त।
- आवास रखैवला केँ अपन संग रहयवला विदेशी के बारे मे जानकारी देबय चाही।
- वाहककेँ ई सुनिश्चित करबाक चाही जे यात्रीक लग वैध यात्रा दस्तावेज हो।
- जाली दस्तावेज के उपयोग या नियम के उल्लंघन के लिए जुर्माना।
- केन्द्र सरकार सुरक्षा या स्वास्थ्य संबंधी चिंता के आधार पर विदेशी के आवाजाही या प्रवेश पर रोक लगा सकैत अछि।
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 22 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (खंडः बिल) |
| वर्ष। | 2025 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 3 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
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दस्तावेजसभ
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