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SANSAD बिल/कानून
संघ क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025
ई कानून एखन कहाँ अछि।
परिचय देल गेल
सादा-भाषाक सारांश (ए. आई. द्वारा उत्पन्न) - जल्दी पढ़ू जाहि सँ अहाँकेँ पूरा पी. डी. एफ. नहि खोलय पड़त। त्रुटि भऽ सकैत अछि; नीचाँ देल गेल मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
ई कानून की करैत अछि?
ई कानून केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 मे संशोधन करैत अछि जाहि मे ई आवश्यक अछि जे गंभीर आपराधिक अपराध (5 + वर्षक कारावास सँ दंडनीय) क आरोप मे लगातार 30 दिन धरि गिरफ्तार आ हिरासत मे राखल गेल मंत्री आ मुख्यमंत्री के पद सँ हटा देल जाय या 31 दिनक भीतर इस्तीफा देल जाय, ताकि संवैधानिक अखंडता आ सार्वजनिक विश्वास कायम रहे।
ई कोनकेँ प्रभावित करैत अछि?
केन्द्र शासित प्रदेशसभमे मन्त्री आ मुख्यमन्त्रीसभ
प्रमुख प्रावधानसभ
- गम्भीर आपराधिक आरोप (5 + वर्षक कारावास) पर 30 + दिनक लेल गिरफ्तार आ हिरासतमे राखल गेल मंत्रीसभकेँ मुख्यमंत्रीक सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 31 दिनक भीतर हटा देल जाय।
- मुख्यमन्त्रीसभकेँ गिरफ्तारीक 31 दिनक भीतर ओही आरोप पर त्यागपत्र देबाक चाही अन्यथा पद छोड़बाक चाही।
- निष्कासन/त्यागपत्र हिरासतसँ रिहा भेलाक बाद भविष्यक नियुक्तिमे बाधा नहि दैत अछि।
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 113 |
| स्थिति | सक्रिय अछि। (खंडः बिल) |
| वर्ष। | 2025 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
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दस्तावेजसभ
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विधेयक प्रस्तुत कयल गेल (_ m)
2025-08-20
THE-GOVERNMENT-OF-UNION-TERRITORIES-AMENDMENT-BILL-2025-bill_introduced.pdf
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