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SANSAD बिल/कानून
जम्मू आ कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025
ई कानून एखन कहाँ अछि।
परिचय देल गेल
सादा-भाषाक सारांश (ए. आई. द्वारा उत्पन्न) - जल्दी पढ़ू जाहि सँ अहाँकेँ पूरा पी. डी. एफ. नहि खोलय पड़त। त्रुटि भऽ सकैत अछि; नीचाँ देल गेल मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
ई कानून की करैत अछि?
ई कानून जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 मे संशोधन करैत अछि, जाहि मे एहन मंत्री या मुख्यमंत्री के हटाने के आवश्यकता होयत छैक, जकरा पाँच साल या ओहिसँ बेसी जेल के सजा वला गंभीर आपराधिक अपराध के आरोप मे लगातार 30 दिन के लेल गिरफ्तार आ हिरासत मे राखल गेल छैक।
ई कोनकेँ प्रभावित करैत अछि?
जम्मू आ कश्मीरक मन्त्री आ मुख्यमन्त्री
प्रमुख प्रावधानसभ
- गम्भीर आपराधिक आरोपमे लगातार 30 दिन धरि गिरफ्तार आ हिरासतमे राखल गेल मंत्रीकेँ मुख्यमंत्रीक सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा हटा देल जाय।
- यदि गिरफ्तारीक 31 दिनक भीतर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहि दैत छथि तँ हुनक पद समाप्त भऽ जायत अछि।
- हिरासतसँ रिहा भेलाक बाद मुख्यमंत्री या मंत्रीकेँ फेरसँ नियुक्त कयल जा सकैत अछि।
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 112 |
| स्थिति | सक्रिय अछि। (खंडः बिल) |
| वर्ष। | 2025 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
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दस्तावेजसभ
मूल सरकारी पी. डी. एफ. आधिकारिक स्रोत अछि-नीचाँ देखायल गेल अछि, अथवा एकरा एकटा नव टैबमे पूर्ण-स्क्रीन खोलू।
विधेयक प्रस्तुत कयल गेल (_ m)
2025-08-20
THE-JAMMU-AND-KASHMIR-REORGANISATION-AMENDMENT-BILL-2025-bill_introduced.pdf
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