द विक्षित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025
ई कानून की करैत अछि?
ई कानून मान्यता आ स्वायत्तताक माध्यमसँ उत्कृष्टताकेँ बढ़ावा देबाक उद्देश्यसँ भारतमे उच्च शिक्षा संस्थानसभक लेल समन्वय आ मानक निर्धारित करबाक लेल विकसित भारत शिक्षा संस्थान नामक एकटा नव निकायक निर्माण करैत अछि।
ई कोनकेँ प्रभावित करैत अछि?
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उच्च शैक्षणिक संस्थान, आ विभिन्न व्यावसायिक अधिनियम (जेना वास्तुकार अधिनियम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, आदि) के तहत विनियमित संस्थान, भारतीय फार्मेसी परिषद आ बार काउंसिल ऑफ इंडिया जेहन किछु पेशेवर परिषदकेँ छोड़कर।
प्रमुख प्रावधानसभ
- विकसित भारत शिक्षा संस्थान (एकटा नव निकाय) क गठन करैत अछि।
- तीन परिषदक स्थापना करैत अछिः नियामक परिषद, प्रत्यायन परिषद, आ मानक परिषद।
- राष्ट्रीय महत्वक संस्थान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, आ विशिष्ट अधिनियमक अधीन विनियमित संस्थानसभ पर लागू होइत अछि।
- मान्यता द्वारा उच्च शिक्षाक लेल मानक निर्धारित करैत अछि।
- संस्थासभकेँ स्वतंत्र स्व-शासित निकाय बनबाक अनुमति दैत अछि।
- अनुपालनक लेल दंडक प्रावधान अछि।
- आयोगक लेल एकटा कोष बनबैत अछि।
ध्यान देने योग्य बिन्दुसभ
- ई एकटा नव कानून अछि, संवैधानिक संशोधन नहि।
- ई पुरान कानूनकेँ निरस्त करैत अछि (खंड 55क अनुसार)।
- ई उच्च शिक्षा संस्थान आ ओकर मानक पर लागू होइत अछि।
- ई विशिष्ट परिषद द्वारा विनियमित किछु व्यावसायिक कार्यक्रम पर लागू नहि होइत अछि।
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 194 |
| स्थिति | सक्रिय अछि। (खंडः बिल) |
| वर्ष। | 2025 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
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