विधेयक धारा 104क प्रवर्तन द्वारा तीनटा श्रम कानूनकेँ निरस्त करबाक स्पष्ट करैत अछि।
ई विधेयक औद्योगिक संबंध संहिता, 2020मे संशोधन करैत अछि, ई स्पष्ट करबाक लेल जे तीनटा पुरान श्रम कानूनकेँ निरस्त करब संहिताक अपन प्रावधानसँ स्वतः भेल, न कि कार्यकारी कार्रवाईसँ। एकर उद्देश्य भविष्यमे एहि पुरान कानूनकेँ कैसे निरस्त कयल गेल एहि सम्बन्धमे भ्रम या कानूनी जटिलता सभकेँ रोकब छैक।
ई विधेयक ट्रेड यूनियन, औद्योगिक रोजगार, आ औद्योगिक विवादकेँ नियंत्रित करैवला कानूनी ढाँचाकेँ प्रभावित करैत अछि। ई निरस्त ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, आ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947क अन्तर्गत संचालित संस्था आ व्यक्तिसभ पर लागू होइत अछि।
- औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020क धारा 104 (1) केँ प्रतिस्थापित करैत अछि।
- ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; आ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 संहिताक धारा 1 (3) क अन्तर्गत अधिसूचनामे निर्धारित तिथि पर निरस्त भऽ जाइत अछि।
- मानल जाइत अछि जे ई 21 नवंबर, 2025 सँ लागू भेल छल।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | औद्योगिक सम्बन्ध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 |
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 33 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (बिल) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 3 |