Saturday, 7 November 2026 कौन ज़िम्मेदार?
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संसद भारतक संसद

विधेयक'ट्रांसजेंडर व्यक्ति'के सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान तक सीमित करैत अछि, आत्म-अनुभूत लिंगकेँ बाहर करैत अछि

ई विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 मे संशोधन करैत अछि जाहि सँ'ट्रांसजेंडर व्यक्ति'क परिभाषा विशेष सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान या अंतरलैंगिक भिन्नता वला लोक तक सीमित भऽ जाय आ ट्रांसजेंडर व्यक्ति लेल कठोर दंड लागू कयल जाय।

ई विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 मे संशोधन करैत अछि जाहि सँ'ट्रांसजेंडर व्यक्ति'क परिभाषा विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान या अंतरलैंगिक भिन्नता वला लोक तक सीमित भऽ जाय आ जबरन पहचान धारण, अपहरण, आ शारीरिक क्षति जेहन अपराधक लेल सख्त दंड लागू कयल जाय।

ई कोना चिन्ता करैत अछिः ई कानून ट्रांसजेंडर व्यक्ति (जेना कि नव मानदंड द्वारा परिभाषित), व्यक्ति या बच्चा के ट्रांसजेंडर पहचान, चिकित्सा संस्थान, जिला मजिस्ट्रेट, आ केंद्र, राज्य, आ केंद्र शासित प्रदेश सरकार के प्रभावित करैत अछि।

बिल की करैत अछि?

  • सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (किन्नर, हिजड़ा, अरवाणी, जोगता, नपुंसक) वा अन्तरलिंगी भिन्नतावला व्यक्तिकेँ सम्मिलित करबाक लेल'ट्रांसजेंडर व्यक्ति'केँ पुनः परिभाषित करैत अछि, आ विभिन्न यौन अभिविन्यास वा आत्म-अनुभूत यौन पहिचानवला व्यक्तिकेँ बाहर करैत अछि।
  • मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारीक नेतृत्वमे एकटा चिकित्सा बोर्डक रूपमे'प्राधिकरण'क एकटा नव परिभाषा बनाओल जाइत अछि।
  • जिला मजिस्ट्रेटकेँ पहिचान प्रमाणपत्र जारी करबासँ पहिने चिकित्सा प्राधिकरणक सिफारिशक जाँच करबाक आवश्यकता अछि।
  • पहचान प्रमाणपत्रवला व्यक्तिकेँ जन्म प्रमाणपत्र आ अन्य आधिकारिक दस्तावेजमे अपन पहिल नाम बदलबाक अधिकार दैत अछि।
  • ई अनिवार्य अछि जे चिकित्सा संस्थानसभ जिला मजिस्ट्रेट आ प्राधिकरणकेँ लिंग-परिवर्तन शल्यक्रियासँ गुजरल व्यक्तिसभक विवरण प्रदान करैत अछि।
  • उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आ पूर्वोत्तर क्षेत्रसँ बारी-बारीसँ नामित निदेशकक पदसँ कम नहि वला राज्य सरकार आ केंद्र शासित प्रदेशक प्रतिनिधि सभकेँ शामिल करबाक लेल राष्ट्रीय परिषदक संरचनामे परिवर्तन करैत अछि।
  • धारा 18केँ विशिष्ट अपराध आ श्रेणीबद्ध दंडक सङ्ग प्रतिस्थापित करैत अछि, जाहिमे आजीवन कारावास आ बच्चासभक अपहरणक लेल जुर्माना आ ट्रांसजेंडर पहिचानकेँ बाध्य करबाक लेल गम्भीर चोट पहुँचायब सम्मिलित अछि।
  • जबरन प्रसव, सार्वजनिक स्थान पर पहुँचसँ वंचित, या ट्रांसजेंडर व्यक्तिक सुरक्षा/स्वास्थ्यकेँ नुकसान पहुँचयबाक लेल 6 माससँ 2 वर्षक कारावास निर्धारित करैत अछि।

दस्तावेजमे सेहो

  • विधेयकमे स्पष्ट रूपसँ कहल गेल अछि जे एकर उद्देश्य आत्म-अनुभूत लैंगिक पहचान या लैंगिक तरलताक आधार पर व्यक्तिसभक रक्षा करब नहि अछि।
  • ई वयस्क आ बच्चासभक अपहरणक लेल विशिष्ट आपराधिक दंडक संग-संग अंगछेदन या जबरन पहचानक धारणाकेँ लागू करैत अछि।
  • विधेयकमे मूल अधिनियमक धारा 4 (2) केँ हटा देल गेल अछि, जे पहिने पहिचानक आधारक रूपमे आत्म-अवधारणाक अनुमति दैत छल।

ई विधेयक आब कहाँ अछिः कानून बनि गेल (अधिनियम)

ई कोना लिखल गेल छल?

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ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।

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मूल दस्तावेज

भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा)

विधेयक/कानून · संदर्भ 79·24 मार्च 2026

विधेयक दुनू पारित भेल। 0.5 MB दस्तावेज खोलू। sansad.in पर
बिल 13 मार्च 2026 · 0.40 एमबी दस्तावेज खोलू। sansad.in पर
विधेयक पारित एलएस 24 मार्च 2026 · 0.5 एमबी दस्तावेज खोलू। sansad.in पर
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