कौन ज़िम्मेदार? कौनजिमेदार
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ब्राउज़ करू।SANSAD बिल/कानून

संघ क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2026

SANSAD सक्रिय अछि। 2026
ई कानून एखन कहाँ अछि।
परिचय देल गेल
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ई कानून की करैत अछि?

ई कानून तीन टा मौजूदा कानून मे संशोधन करैत अछि कि केंद्र शासित प्रदेश मे विधानसभा के संरचना के तरीका के अद्यतन करै लेल, ओकरा जनसंख्या गणना, सीट आवंटन, आ महिला आरक्षण के संबंध मे नव संवैधानिक बदलाव के संग संरेखित करै लेल।

ई कोनकेँ प्रभावित करैत अछि?

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दिल्ली आ जम्मू-कश्मीर

प्रमुख प्रावधानसभ

  • केन्द्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963केँ'पांडिचेरी'क स्थान पर'पुडुचेरी'केँ संदर्भित करबाक लेल अद्यतन करैत अछि।
  • पुडुचेरी विधानसभाक लेल सदस्यसभक न्यूनतम संख्या 30 निर्धारित करैत अछि।
  • पुडुचेरी विधानसभामे महिला नामांकन बढा कऽ 2 कऽ देल गेल।
  • दिल्ली विधानसभाक लेल सदस्यसभक न्यूनतम संख्या 70 निर्धारित करैत अछि।
  • जम्मू-कश्मीर विधानसभाक लेल सदस्यसभक न्यूनतम संख्या 114 निर्धारित करैत अछि।
  • परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रक पुनः समायोजनक प्रावधान अछि।
  • महिला आरक्षणकेँ संवैधानिक ढाँचाक सङ्ग संरेखित करू।

ध्यान देने योग्य बिन्दुसभ

  • ई संवैधानिक संशोधन नहि अछि।
  • कोनो नव अपराध वा दंड नहि बनबैत अछि।
  • तीनटा अधिनियममे अप्रचलित प्रावधानकेँ निरस्त करैत अछि।
स्रोत निकायभारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा)
संदर्भ संख्या109
स्थितिसक्रिय अछि। (खंडः बिल)
वर्ष।2026
बन्द करबाक तिथि
दस्तावेजसभ1

मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ

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दस्तावेजसभ

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विधेयक प्रस्तुत कयल गेल (_ m) 2026-04-16 THE-UNION-TERRITORIES-LAWS-AMENDMENT-BILL-2026-bill_introduced.pdf
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