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SANSAD बिल/कानून
संविधान (एक सय आ तीस पहिल संशोधन) विधेयक, 2026
ई कानून एखन कहाँ अछि।
नकारात्मक
सादा-भाषाक सारांश (ए. आई. द्वारा उत्पन्न) - जल्दी पढ़ू जाहि सँ अहाँकेँ पूरा पी. डी. एफ. नहि खोलय पड़त। त्रुटि भऽ सकैत अछि; नीचाँ देल गेल मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
ई कानून की करैत अछि?
ई कानून लोक सभा आ राज्य विधानसभा मे महिला के लेल सीट के आरक्षण के नवीनतम जनगणना के आँकड़ा सँ जोड़य के लेल संविधान मे संशोधन करैत अछि, जे नवीनतम जनगणना के आँकड़ों के आधार पर परिसीमन कवायद के बाद महिला के लेल एक तिहाई आरक्षण के कार्यान्वयन के सक्षम करैत अछि।
ई कोनकेँ प्रभावित करैत अछि?
ई कानून लोक सभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, आ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी आ जम्मू-कश्मीरकेँ प्रभावित करैत अछि।
प्रमुख प्रावधानसभ
- नवीनतम प्रकाशित जनगणनासँ'जनसंख्या'केँ जनसंख्याक रूपमे परिभाषित करबाक लेल अनुच्छेद 55,81,82,170,330, आ 332मे संशोधन कयल गेल अछि।
- सीट आबंटन निर्धारित करबाक लेल 1971क जनगणनाक सन्दर्भकेँ नवीनतम जनगणनाक सङ्ग प्रतिस्थापित करैत अछि।
- नवीनतम जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोक सभा आ विधानसभा मे महिला के लेल सीट के आरक्षण के प्रावधान छैक।
- निर्दिष्ट करैत अछि जे 106म संशोधन अधिनियम, 2023क प्रारम्भसँ 15 वर्षक बाद महिलासभक लेल सीटक आरक्षण समाप्त भऽ जायत, जखन धरि संसद द्वारा विस्तार नहि कयल जाइत अछि।
- महिला लेल आरक्षित सीटकेँ विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रकेँ बारी-बारीसँ आवंटित करबाक आवश्यकता छैक।
ध्यान देने योग्य बिन्दुसभ
- ई एकटा संवैधानिक संशोधन अछि।
- ई सीट आबंटन प्रावधानमे 1971क जनगणनाक सन्दर्भकेँ निरस्त करैत अछि।
- ई महिला आरक्षणक कार्यान्वयनकेँ नवीनतम जनगणना-आधारित परिसीमन अभ्याससँ जोड़ैत अछि।
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 107 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (खंडः बिल) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
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दस्तावेजसभ
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विधेयक प्रस्तुत कयल गेल (_ m)
2026-04-16
THE-CONSTITUTION-ONE-HUNDRED-AND-THIRTY-FIRST-AMENDMENT-BILL-bill_introduced.pdf
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