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SANSAD बिल/कानून
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशक संख्या) संशोधन विधेयक, 2026
ई कानून एखन कहाँ अछि।
परिचय देल गेल
सादा-भाषाक सारांश (ए. आई. द्वारा उत्पन्न) - जल्दी पढ़ू जाहि सँ अहाँकेँ पूरा पी. डी. एफ. नहि खोलय पड़त। त्रुटि भऽ सकैत अछि; नीचाँ देल गेल मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
ई कानून की करैत अछि?
ई कानून भारतक सर्वोच्च न्यायालयमे न्यायाधीशसभक संख्या 33 सँ बढा कऽ 37 (मुख्य न्यायाधीशकेँ छोड़ि) कऽ दैत अछि ताकि मामला सभक बढ़ैत बैकलॉगकेँ दूर कयल जा सकय।
ई कोनकेँ प्रभावित करैत अछि?
भारतक सर्वोच्च न्यायालय आ ओकर न्यायाधीशसभ
प्रमुख प्रावधानसभ
- न्यायाधीशसभक अधिकतम संख्या 33 सँ बढा कऽ 37 कऽ देल गेल (मुख्य न्यायाधीशकेँ छोड़ि)
- उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशसभक संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026केँ निरस्त करैत अछि।
- सम्बन्धित खर्चक संग चारिटा अतिरिक्त न्यायाधीशक पद बनबैत अछि।
ध्यान देने योग्य बिन्दुसभ
- ई संवैधानिक संशोधन नहि अछि।
- ई कानून एकटा मौजूदा अध्यादेशक स्थान लैत अछि।
- ई परिवर्तन 16 मई, 2026 सँ प्रभावी होयत अछि।
- कानूनमे चारिटा अतिरिक्त न्यायाधीशक लेल बढ़ि गेल लागतक वित्तीय विवरण शामिल अछि।
| स्रोत निकाय | भारतक संसद-विधेयक (लोकसभा आ राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 128 |
| स्थिति | सक्रिय अछि। (खंडः बिल) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
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दस्तावेजसभ
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विधेयक प्रस्तुत कयल गेल (_ m)
2026-07-20
THE-SUPREME-COURT-NUMBER-OF-JUDGES-AMENDMENT-BILL-2026-bill_introduced.pdf
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