के. के. पी. मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड के मामले में आदेश।
यह आदेश किस बारे में है?
एस. ई. बी. आई. ने जांच की कि क्या के. के. पी. मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड और उसके निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत उचित सार्वजनिक निर्गम अनुपालन के बिना 49 से अधिक लोगों को शेयर जारी करके प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया है।
यह किसकी चिंता है?
के. के. पी. मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड, श्री जयंतभाई करमशिभाई पटेल, श्री दामजी हिरजीभाई पटेल, श्री प्रकाश हरजी मवानी, श्री हितेश गंगाराम पटेल, श्री शांतिलाल कांजीभाई पटेल, श्री शंकर लाल पटेल, श्री कांतीलाल प्रेमजी पटेल, श्री सुरेश लाधाराम पटेल, श्री गौरांग खाताभाई पटेल, श्री सौरभ कुमार अमृतभाई पटेल, श्री लीलाधर गुणवंतभाई पटेल
क्या पाया गया या निर्देशित किया गया
- वित्त वर्ष में क्रमशः 461,153 और 80 व्यक्तियों को शेयरों का सार्वजनिक निर्गम 2010-11, 2012-13 और 2013-14
- कंपनी अधिनियम, 1956 और आईसीडीआर विनियमों का उल्लंघन किया गया
- उल्लंघन के लिए जिम्मेदार निदेशक
- जुटाए गए धन की वापसी
- मौद्रिक दंड संभव है
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बंद कर दिया (खंडः आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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