फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के मामले में आदेश
यह आदेश किस बारे में है?
यह आदेश भ्रामक प्रकटीकरण और संबंधित पक्ष लेनदेन के गैर-प्रकटीकरण सहित प्रतिभूति कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.) से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ एस. ई. बी. आई. की प्रवर्तन कार्रवाई से संबंधित है।
यह किसकी चिंता है?
श्री किशोर बियानी, श्री राकेश बियानी, श्री सी. पी. तोशनीवाल, श्री विरेंद्र समानी, सुश्री गगन सिंह, श्री रवींद्र धारीवाल, सुश्री श्रीदेवी बडिगा, श्री अशोक त्रिवेदी, श्री रवि अजवानी, श्री लोकेश खंडेलिया, श्री राघव कल्याणी।
क्या पाया गया या निर्देशित किया गया
- सेबी अधिनियम और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का उल्लंघन
- संबंधित पक्ष लेनदेन का भ्रामक प्रकटीकरण/गैर-प्रकटीकरण
- एफ. आर. एल. द्वारा ऋण/देयता का विवरण
- रिलायंस समूह के साथ व्यवस्था की योजना के आसपास की घटनाओं का गैर-खुलासा/गलत खुलासा
- एफ. आर. एल. में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रवर्तकों द्वारा धन का हस्तांतरण
- फोरेंसिक ऑडिट के आदेश
- निपटान के आवेदन खारिज
- प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित (प्रवर्तन कार्रवाई द्वारा निहित)
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बंद कर दिया (खंडः आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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