लोकसभा ने 18,860 करोड़ रुपये के जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022 को मंजूरी दी
यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूरक व्यय को कवर करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि से अतिरिक्त धन के भुगतान को अधिकृत करता है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, विशेष रूप से अनुसूची में सूचीबद्ध इसके सरकारी विभाग (जैसे सामान्य प्रशासन, योजना, वित्त, कानून, स्वास्थ्य और लोक निर्माण)।
- 34, 000 रुपये (लगभग 18,860 करोड़ रुपये) से अधिक राशि के भुगतान को अधिकृत करता है।
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि से धन प्राप्त किया जाना है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विशिष्ट सेवाओं और उद्देश्यों के लिए व्यय आवंटित किया जाता है।
- यह विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा निहित शक्तियों के तहत अधिनियमित किया गया है।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
यह कानून अब कहाँ है - कानून (अधिनियम) बन गया
मूल दस्तावेज़
दोनों विधेयक पारित
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अधिनियम राजपत्र
25/03/2022
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दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022 |
| स्रोत निकाय | भारत की संसद-विधेयक (लोकसभा और राज्यसभा) |
| संदर्भ संख्या | 79 |
| स्थिति | बंद कर दिया (बिल) |
| वर्ष | 2022 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 3 |