Sunday, 8 November 2026 कौन ज़िम्मेदार?
कौन ज़िम्मेदार?KaunZimmedar

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संसद संसदीय समिति

बिजली मंत्रालय ने पाया कि 280 गीगावाट पंप किए गए भंडारण में से केवल 7 गीगावाट स्थापित किया गया है

सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने राष्ट्रीय पनबिजली निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) के संचालन की जांच की ताकि वाणिज्यिक व्यवहार्यता और पनबिजली और पंप्ड भंडारण परियोजनाओं के विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान की जा सके।

सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने भारत में पनबिजली और पंप्ड भंडारण परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय पनबिजली निगम लिमिटेड (एन. एच. पी. सी.) के संचालन की जांच की।

यह किसकी चिंता करता हैः यह बिजली मंत्रालय, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनएचपीसी से संबंधित है, जो बिजली की लागत, ग्रिड स्थिरता और परियोजना में देरी पर संभावित प्रभावों के माध्यम से नागरिकों को प्रभावित करता है।

समिति ने क्या पाया

  • समिति ने कहा कि उच्च पूंजी लागत, निर्माण स्थलों पर बिजली ग्रिड की कमी और राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त बिजली की मांग परियोजना की व्यवहार्यता को कम करती है।
  • समिति ने नोट किया कि राज्य सरकारें गैर-उपभोग जल उपयोग पर जल उपकर लगाती हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और इस तरह के प्रावधान समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद जोड़े गए थे।
  • समिति ने एक संरचित व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण ढांचे की सिफारिश की, जो चरम निर्माण से पहले बिजली ग्रिड की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, और विवाद समाधान और जल उपकर सुरक्षा के साथ एक मानक मॉडल कार्यान्वयन समझौते की सिफारिश करता है।
  • समिति ने अल्पसंख्यक असहमति के कारण होने वाले अनिश्चितकाल के स्टॉलों को रोकने के लिए बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत एक 70%-75% सहमति सीमा को अपनाने और पूर्व-व्यवहार्यता चरण में मंजूरी शुरू करने की सिफारिश की।
  • समिति ने आवेदन के छह महीने के भीतर प्रतिपूरक वनीकरण और स्थलों के आवंटन के लिए अवक्रमित वन भूमि का एक डिजिटल भूमि बैंक बनाने की सिफारिश की।
  • समिति ने आदिवासी समुदायों और राज्य सरकारों द्वारा दोहरे मुआवजे के दावों को रोकने के लिए वर्गीकृत राज्य वन भूमि के मुआवजे के लिए एक समान ढांचा विकसित करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समूह बनाने की सिफारिश की।
  • समिति ने तेजी से स्थल आवंटन, प्राथमिकता वाली मंजूरी और गारंटीकृत बिजली खरीद तंत्र के माध्यम से पंप किए गए भंडारण विकास का समर्थन करने की सिफारिश की।
  • समिति ने विशेष ठेकेदारों की सीमित संख्या के कारण पूर्व-योग्यता प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और कौशल विकास सहित ठेकेदार पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए एक समर्पित नीतिगत ढांचे की सिफारिश की।

दस्तावेज़ में भी

  • विद्युत मंत्रालय ने कहा कि जब तक मजबूत लागत नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब तक नई पनबिजली परियोजनाओं की लागत लगभग 7-8 रुपये प्रति इकाई होगी।
  • 280 गीगावाट पंप भंडारण की क्षमता के मुकाबले, 10 अप्रैल, 2026 तक केवल लगभग 7 गीगावाट (2.5%) स्थापित किया गया है।
  • पनबिजली और पंप्ड भंडारण क्षेत्र केवल चार से पांच ठेकेदारों के नेटवर्क द्वारा समर्थित है, जो परियोजना के जीवन चक्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है जब कई परियोजनाओं को एक साथ निष्पादित किया जाता है।

यह कैसे लिखा गया?

हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।

आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।

वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।

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मूल दस्तावेज़

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट (पीआरएस विधायी अनुसंधान के माध्यम से)

समिति की रिपोर्ट · संदर्भ राष्ट्रीय-जलविद्युत-बिजली-निगम-सीमित

समिति की रिपोर्ट 0.2 MB दस्तावेज़ खोलें prsindia.org पर
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