पर्यावरण पर्यावरण मंत्रालय · पर्यावरण
पंजाब औद्योगिक उद्यान के पास कोई वन या वन्यजीव क्षेत्र नहीं, चुनाव आयोग ने मंजूरी दी
यह दस्तावेज़ सेक्टर 66-ए, जिला एस. ए. एस. नगर (मोहाली), पंजाब में स्थित'सुपर मेगा मिश्रित उपयोग एकीकृत औद्योगिक पार्क'और क्षेत्र विकास परियोजना के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्रदान करता है।
इस परियोजना में लगभग 3.69 लाख वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्र में आवासीय भूखंड, सामूहिक आवास, वाणिज्यिक स्थल और सुविधाएं शामिल हैं।
यह किसकी चिंता करता हैः परियोजना के प्रस्तावक मैसर्स जनता लैंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एस. ई. आई. ए. ए.), पंजाब द्वारा राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) की सिफारिशों के बाद मंजूरी दी गई थी।
शर्तें और तथ्य
- मंजूरी की स्थितिः ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 की श्रेणी बी1 के तहत दी गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी (नया ई. सी.)।
- परियोजना का आकारः 3,69 का कुल भूमि क्षेत्र, 324.53 वर्ग मीटर; 7,34 का निर्मित क्षेत्र, 184.164 वर्ग मीटर; 22 का हरा क्षेत्र, 257.73 वर्ग मीटर।
- लागतः परियोजना की अनुमानित लागत रु. 214.99 करोड़।
- जनसंख्याः 19,947 व्यक्तियों की अनुमानित कुल जनसंख्या (निवासियों, वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं और आगंतुकों सहित)।
- जल और अपशिष्टः तीन चरणों में एस. बी. आर. और यू. एफ. प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 2,500 के. एल. डी. मल शोधन संयंत्र (एस. टी. पी.) की स्थापना; खाद और पुनर्चक्रण सहित 8,895 किलोग्राम/दिन ठोस कचरे का प्रबंधन।
- शर्तेंः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, खतरनाक अपशिष्ट नियम 2016 और ई-अपशिष्ट नियम 2022 का अनुपालन; वर्षा जल संचयन गड्ढों और तूफानी जल निकासी प्रणालियों का प्रावधान।
- भूमि उपयोगः एस. ए. एस. नगर के मास्टर प्लान के अनुसार'उद्योग और गोदाम'से प्रस्तावित मिश्रित उपयोग विकास में भूमि उपयोग के परिवर्तन को मंजूरी दी गई।
दस्तावेज़ में भी
- दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परियोजना स्थल के आसपास कोई वन भूमि या वन्यजीव अभयारण्य नहीं है।
- यह परियोजना वन संरक्षण अधिनियम, 1980 या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नहीं आती है।
- जिस भूमि पर परियोजना विकसित की जानी है, उसके संबंध में कोई मुकदमा लंबित नहीं है।
यह कैसे लिखा गया?
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मूल दस्तावेज़
पर्यावरण-पर्यावरण और वन मंजूरी (एम. ओ. ई. एफ. सी. सी.)
मंजूरी · संदर्भ. एस. आई. ए./पी. बी./आई. एन. एफ. आर. ए. 2/580649/2026 · 26 जून 2026
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