Sunday, 8 November 2026 कौन ज़िम्मेदार?
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संसद संसद का सवाल-जवाब

पश्चिम बंगाल में बाढ़ से 494 हेक्टेयर फसल का नुकसान, कोई केंद्रीय आंकड़ा नहीं रखा गया

सवाल में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से बाढ़ के कारण पश्चिम बंगाल में फसल के अनुमानित नुकसान, पीएमएफबीवाई और एनडीआरएफ के तहत प्रदान किए गए मुआवजे और धान की खरीद के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने के लिए कहा गया है।

सवाल में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से बाढ़ के कारण पश्चिम बंगाल में फसल के अनुमानित नुकसान, पीएमएफबीवाई और एनडीआरएफ के तहत प्रदान किए गए मुआवजे और धान की खरीद और ब्याज मुक्त ऋण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा गया।

पूछा और जवाब दियाः सांसद मोहम्मद अबू ताहेर खान द्वारा पूछा गया; कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान) द्वारा जवाब दिया गया।

क्या कहा सरकार ने

  • पश्चिम बंगाल में 494 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जल-मौसम संबंधी आपदाओं से प्रभावित है।
  • पश्चिम बंगाल ने इस. दी. और. एफ़. के लिए 2026-27 (Rs.994.50 करोड़ के माध्यम से + Rs.331.50 करोड़ राज के माध्यम से) के लिए Rs.1326.00 करोड़ के माध्यम से।
  • 1 अप्रैल 2026 तक पश्चिम बंगाल के एस. डी. आर. एफ. खाते में उपलब्ध ₹1 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि।
  • पश्चिम बंगाल ने खरिफ 2019 के बाद से पी. एम. एफ. बी. वाई./आर. डब्ल्यू. बी. सी. आई. एस. से बाहर होने का विकल्प चुना, लेकिन खरिफ 2026 से पी. एम. एफ. बी. वाई. को लागू करने का फैसला किया।
  • योजना को फिर से लागू करने के राज्य के हालिया निर्णय के कारण वर्तमान सत्र के पीएमएफबीवाई दावों के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
  • एस. डी. आर. एफ. और एन. डी. आर. एफ. के तहत वित्तीय सहायता राहत के रूप में प्रदान की जाती है, न कि नुकसान के मुआवजे के रूप में।
  • फसल नुकसान के आंकड़े केंद्रीय रूप से बनाए नहीं रखे जाते हैं; आंकड़े राज्य सरकार की रिपोर्टों पर आधारित होते हैं।
  • पश्चिम बंगाल में 31 मार्च, 2026 तक 758 करोड़ रुपये की बकाया राशि के साथ संचालित किसान क्रेडिट कार्ड (के. सी. सी.) खाते हैं।
  • जून 2026 से पश्चिम बंगाल में 15,241 नए के. सी. सी. आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7 अगस्त 2026 तक 14,484 को मंजूरी दी गई है।
  • संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम. आई. एस. एस.) 4 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।

दस्तावेज़ में भी

  • सरकार ने कहा कि फसल के नुकसान के आंकड़ों को केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।
  • सरकार ने स्पष्ट किया कि एस. डी. आर. एफ. और एन. डी. आर. एफ. के तहत वित्तीय सहायता राहत है, नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति नहीं।
  • उत्तर में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल ने 2019 के खरिफ के बाद से पीएमएफबीवाई योजना से बाहर होने का विकल्प चुना था, जो वर्तमान मौसम के आंकड़ों की कमी को दर्शाता है।

यह कैसे लिखा गया?

हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।

आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।

वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।

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मूल दस्तावेज़

भारत की संसद-प्रश्न और उत्तर (लोकसभा, तारांकित)

सरकार से प्रश्न · संदर्भ एल. एस. क्यू340 (सत्र 8) · 11 अगस्त 2026

संसदीय प्रश्न एवं उत्तर 11 अगस्त 2026 · 0.6 एमबी दस्तावेज़ खोलें sansad.in पर
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